सीसीपीए ने आईआईटी-जेईई के नतीजों से पहले कोचिंग केंद्रों को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ आगाह किया
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने आईआईटी-जेईई परीक्षा के नतीजों की तारीख नजदीक आने के मद्देनजर कोचिंग केंद्रों को भ्रामक विज्ञापनों और कारोबार के अनुचित तरीकों से बचने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की।
उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित इस निकाय ने कोचिंग संस्थानों को उनके लिए निर्धारित 2024 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कोचिंग केंद्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विज्ञापन ‘‘सटीक, स्पष्ट और भ्रामक दावों से मुक्त’’ हों।
सीसीपीए ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापनों में छात्रों के प्रमुख विवरणों जैसे – नाम, रैंक, पाठ्यक्रम के प्रकार और पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान किया गया था या नहीं, आदि का पारदर्शी तरीके से खुलासा किया जाना चाहिए।
प्राधिकरण ने कोचिंग केंद्रों को ‘‘सफलता की गारंटी’’ देने के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है और यह अनिवार्य किया है कि अपनी ओर से किये गये अस्वीकरण को अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के समान अक्षरों के आकार में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।
सीसीपीए ने इस क्षेत्र में पहले ही महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई की है तथा (दिशानिर्देशों के) उल्लंघन के लिए 24 कोचिंग केंद्रों को 49 नोटिस जारी किए हैं एवं कुल 77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन केंद्रों को भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और कारोबार के अनुचित तौर-तरीकों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।