एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
कोरोना संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर सार्वजनिक कार्यक्रम, उद्घाटन-शिलान्यास नहीं करने की अपील की गई
समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में आज एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री नंदकिशोर लाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत किया गया। बैठक में कोरोना संक्रमण के संभाव्य प्रसार के रोकथाम के मद्देनजर किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम, शिलान्यास-उद्घाटन नहीं करने की अपील की गई । एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम लगाने हेतु जिला प्रशासन प्रयासरत है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग अपेक्षित है कि वे कोई सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन तथा शिलान्यास-उद्घाटन का कार्यक्रम ना करें। बैठक में दुर्गापूजा 2020 के आयोजन को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए सहयोग की अपील की गई। इस अवसर पर भाजपा, कांग्रेस, आजसू एवं सीपीआई के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
*दुर्गापूजा/दशहरा 2020 को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश निम्नांकित हैं-*
1. आमतौर पर दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों व घरों में श्रद्धालुओं द्वारा आयोजित की जानी चाहिए। पूजा का आयोजन छोटे पंडालों/मंडपों में भी की जा सकती है, जहां पूर्व में परंपरा के अनुसार किया जाता रहा है, परन्तु इसका ध्येय पूर्ण रूप से अनुष्ठान के लिए होगा बिना सार्वजनिक सहभागिता का।
2. दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप इस तरीके से ढका रहेगा, ताकि प्रतिमाओं का सार्वजनिक रूप से दर्शन नहीं हो सके।
3. दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप पर किसी विषय विशेष की आकृति/निर्माण नहीं की जाएगी।(Theme based नहीं)
4. दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप के आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विद्युत सज्जा नहीं की जाएगी।
5. दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास न तो स्वागत द्वार और न ही तोरण द्वार का निर्माण किया जाएगा।
6. पूजा पंडाल/मंडप में स्थापित प्रतिमा के अतिरिक्त पंडाल का पूरा हिस्सा खुला रहेगा।
7. प्रतिमा का आकार 4 फीट से कम होनी चाहिए।
8. सार्वजनिक संबोधन की प्रक्रिया का कोई उपयोग नहीं होगा।(No mike noise)
9. दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा।
10. दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास कोई भी भोजन सामग्री की दुकान नहीं खोली जाएगी।(Food stall वर्जित)
11. निर्धारित पूजा स्थल और निर्धारित समय पर पूजा पंडाल में पुजारी एवं आयोजनकर्ता सहित सात व्यक्तियों से अधिक एकत्र नहीं होंगे।
12. प्रतिमा का विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित/चिन्हित स्थान पर ही किया जाएगा। विसर्जन में किसी भी तरह के जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
13. कोई भी संगीतमय अथवा कोई मनोरंजक, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जा जाएगा ।(No cultural/Musical programme)
14. कोई सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग का वितरण समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।
15. आयोजकों/पूजा समितियों द्वारा किसी भी रूप में कोई निमंत्रण जारी नहीं किया जाएगा।
16. पूजा पंडाल/मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।
17. सार्वजनिक स्थान पर गरबा/डांडिया कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
18. सार्वजनिक स्थान पर रावण दहन नहीं किया जाएगा। ताकि भीड़ एकत्रित नहीं हो।
19. सार्वजनिक स्थल पर फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
20. सार्वजनिक स्थल पर सभी लोग 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखेंगे।
21. पूजा पंडाल/मंडप पर उपस्थित व्यक्ति को केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में कोविज-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सैनिटाइजर का उपयोग आदि का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
22. पूजा के आयोजक एवं अन्य सम्मिलित व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन/सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश की अवहेलना नहीं करेंगे।
23. दंड के प्रावधान- उपरोक्त दिए गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51-60 के प्रावधानों के अलावे भा.द.वि की धारा-188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।