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    अभियुक्त फिरोज खान अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा खारिज

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 8, 2023No Comments2 Mins Read
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    अभियुक्त फिरोज खान अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा खारिज

    आज माननीय न्यायालय सब डिविजनल अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी एसडी जेएम के न्यायालय ने कदमा थाना से कदमा थाना कांड संख्या 160 /20 मैं स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है उनके विरुद्ध की निवासी अशफाक खान के द्वारा कदमा थाना में दिनांक 27 नवंबर 2020 को मुकदमा फिरोज खान सज्जाद जफर फजल हक उर्फ चिंटू एवं परवेज खान के विरुद्ध रंगदारी एवं जानलेवा हमले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था

     

     

     

    इस मुकदमे में अभियुक्त फिरोज खान परवेज खान एवं फजल हक उर्फ चिंटू के विरुद्ध गैर जमानती वारंट 10 जून 2022 को हुई है अभियुक्त फिरोज खान के अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा खारिज कर दी गई है अभियुक्त फिरोज खान परवेज खान एवं फजल हक उर्फ चिंटू के विरुद्ध धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इश्तिहार भी जारी की गई है कदम पुलिस के द्वारा दिनांक 15 5 2023 को अभियुक्त के घर पर इश्तिहार भी चिपकाए गया और इसका रिपोर्ट न्यायालय को सबमिट कर दिया गया अभियुक्त फिरोज खान के द्वारा धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के इश्तहार जारी के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय मैं अपील याचिका दाखिल की थी

     

     

     

    जहां न्यायालय ने खारिज कर दिया है अब फिरोज खान अपने गुर्गों के द्वारा सूचक एवं उनके परिवार को मुकदमा वापस लेने के लिए जान मारने की धमकी व्हाट्सएप पर बराबर भेज रहे हैं जिसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है परंतु कदम पुलिस के द्वारा अभियुक्त फिरोज खान को गिरफ्तारी करने के लिए संकोच कर रही है जबकि फिरोज खान के विरुद्ध जमशेदपुर न्यायालय में कई मुकदमा लंबित है जहां सर शरीर हर तारीख में उपस्थित रह रहा है इन्हीं सब घटना कर्म को लेकर सूचक अशफाक खान के तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने न्यायालय के समक्ष एक आवेदन आज दाखिल की थी

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