उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना’ हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न
आज दिनांक-22.12.2022 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में *‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना’* हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई।
बैठक में योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि विभागीय संकल्प के द्वारा चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए *‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना’* किया गया है।
उक्त संकल्प में विभाग द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना’’ के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु एवं वर्त्तमान स्थिति में जब वैश्विक कोविड महामारी की वजह से ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं एवं इस संक्रमन की वजह से लोगों की आजीविका में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए पीड़ित व्यक्ति के आजीविका की क्षति होती है, नतीजतन पीड़ित व्यक्ति को अपने बीमारी की अवधि/इलाज के बाद में भी अपने एवं अपने परिवार की दैनिक जरूरतों की पूर्ति करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन जटिलताओं को दूर करने हेतु योजना का उद्देश्य रोगी को अनुदान का लाभ देना है, ताकि उक्त रोगी अनुदान राशि से ना केवल अपने परिवार की दैनिक जरूरतों की पूर्ति कर सके, अपितु रोगी अपने लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर सके।
उपायुक्त ने कहा कि वर्त्तमान में संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन किया गया है। उपरोक्त के आलोक में योजना अन्तर्गत वयस्क (18 वर्ष से अधिक) एवं अवयस्क (18 वर्ष से कम) दोनों के लिए अनुदान दिया जाना है। जिसके तहत यदि रोगी वयस्क हो तो उक्त रोगी को उनके बीमारी की वजह से उनके आजीविका में होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु तथा बीमारी की अवधि/इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि रोगी अवयस्क है तो इस स्थिति में रोगी को बीमारी की अवधि/इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा इस हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
योजना अंतगर्त अनुदान की राशि
किसी भी तरह की बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण, गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर, पीड़ित हो, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है।
*योजना अंतगर्त अनुदान की राशि निम्न रूप से देय होगी:-*
यदि लाभूक वयस्क हो, तो इस स्थिति में योजना अंतर्गत अनुदान राशि नियमानुसार देय होगी। बीमारी से संबंधित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन/ अभिप्रमाणित दस्तावेज के साथ आवेदन देना है।
*योजना अंतर्गत अनुदान राशि भुगतान करने की प्रक्रिया:-*
योजना अंतर्गत योग्य लाभूक को अनुदान की राशि की स्वीकृति उपायुक्त के द्वारा किया जाता है एवं योग्य लाभुको को अनुदान की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।
उन्होंने निर्देश दिया कि अनुदान की राशि के भुगतान की प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त लाभूक को किसी अन्य सरकारी श्रोत से अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
बैठक में उक्त के संदर्भ में जिला के विभिन्न प्रखण्डों से प्राप्त आवेदन पत्रों को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-सिविल सर्जन द्वारा आवेदकों का जाँच कर उल्लेखित बीमारियों के अनुरूप विभागीय संकल्प में अंकित राशि का अनुशंसा के अनुसार लाभुकों का फिजिकल जाँच करते हुए प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी जामताड़ा एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसके आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुसूचित जनजाति के 59 लाभुक, अनुसूचित जाति के 5 लाभुक, पिछड़ी जाति के 46 लाभुक, कुल – 110 लाभुकों, का ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना’ के तहत लाभुकों की सहायता अनुदान की कुल राशि 4,52,500/- रुपया भुगतान हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। लाभुकों को चिकित्सा अनुदान की राशि का भुगतान हेतु उपायुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा, परियोजना निदेशक ITDA श्री अभिषेक श्रीवास्तव, विधायक प्रतिनिधि नाला श्री परेश यादव, सिविल सर्जन डॉ एस के मिश्र, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री उत्तम कुमार भगत सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।