*∆ मुस्लिम समुदाय के मातमी पर्व मुहर्रम को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा एवं पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा द्वारा संयुक्त आदेश जारी।*
*∆ गश्त दल एवं दंडाधिकारियों को विशेष हिदायत के साथ अल्पसंख्यक क्षेत्र में अधिक भ्रमणशील रहने हेतु मिला निर्देश*
सोशल मीडिया में प्रचारित/प्रसारित विवादित तस्वीरों एवं संवादों पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर, अफवाह व विद्वेष फैलाने वाले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
*∆ निर्धारित मार्गों से ही ताजिया जुलूस निकालने की है अनुमति*
*∆ मुहर्रम के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष में सूचनाएं दे सकते हैं जिलेवासी; 06433 – 222245 है 24×7 कार्यरत*
*∆ पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाने का मिला निर्देश*
इस वर्ष मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम दिनांक 08/09.08.2022 को मनाया जायेगा परन्तु चाँद के दृष्टिगोचर होने के उपरान्त पर्व की तिथि में परिवर्तन संभव है। मुहर्रम के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों से विशाल ताजिये, गाजे-बाजे एवं अस्त्र-शस्त्रों के साथ निकाले जाने की परम्परा है। जुलूस के रास्ते में अस्त्र-शस्त्र का संचालन एवं करतबों का प्रदर्शन किया जाता है। उक्त पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मुहर्रम पर्व के दौरान मन्नत मानते हैं, जो मुहर्रम की सातवी, आठवीं और नवी को अपने पैरों में घुंघरू बाँध कर तथा मोर पंख लेकर कम-से-कम सात इमामबाड़ा/ दरगाह तक दौड़ लगातें हैं, जिसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक रीति-रिवाज में पैक बाँधकर दौड़ाना/ जगी करना कहा जाता है। दौड़ाहा के दौरान मुस्लिम नवयुवकों द्वारा समुह में एक इमामबाड़ा/ दरगाह से दूसरे इमामबाड़ा दरगाह में क्रमवार जाने का कार्य किया जाता है, जो देर रात तक रास्तों में चलते हैं। वहीं इस दौरान दिनांक 09.08.2022 को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जायेगा।
*इसे ध्यान में रखते हुए विधि-व्यवस्था संधारण के लिए पर्याप्त सतर्कता की आवश्यकता को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा एवं पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा द्वारा मुहर्रम को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया गया है ताकि विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण हो सके एवं दोनो ही पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके।*
संयुक्त आदेश के अनुसार मुस्लिम समुदाय के दौड़ाहा पर लगे श्रद्धालु नवयुवकों तथा हिन्दू समुदाय के श्रद्धालुओं के बीच आम रास्ता में चलने के दौरान विवाद होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है साथ ही प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जुलूस मार्गो को लेकर जुलूस के साथ किसी दूसरे धर्म के लोगों द्वारा छेड़-छाड़ किये जाने एवं कभी-कभी दो गाँव या मुहल्ले के जुलूसों के बीच आगे निकलने की होड़ को लेकर आपस में मारपीट हो जाने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग नशे की हालत में भी जुलूस में जातें हैं और उनके किसी अभद्र व्यवहार से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में गश्ती दल / दण्डाधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई है कि वे अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी से संबंधित क्षेत्र में अधिक भ्रमणशील रहेंगे।
*सोशल मीडिया पर रहेगा प्रशासन का विशेष नजर*
सोशल मीडिया साइट्स WhatsApp Group, Linkedin, Facebook, Twitter एवं अन्य Social Media groups में प्रचारित प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों, जिससे किसी विशेष सम्प्रदाय / धर्म / जाति की भावनाओं को आहत पहुँचानें वाली टिप्पणियाँ हो और नफरत फैलातें हों, पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
*निर्धारित मार्गों से ही हो ताजिया /जुलूस का प्रदर्शन*
आदेश में कहा गया है कि ताजिया जुलूस के दौरान जुलूस ऐसे मार्ग से न गुजरे जहाँ पर साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न होने की रंच मात्र भी संभावना हो अति विशिष्ट संकटकालीन परिस्थिति को छोड़कर पूर्व से निर्धारित / निर्दिष्ट जुलूस के मार्ग में परिवर्तन बिना विचार-विमर्श के न किया जाय ताजिया के दौरान विभिन्न ताजिया द्वारा आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा के कारण या ताजिया के लौटने के दौरान भी तनाव / विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इसकी सतत् निगरानी करेंगे रखते हुए ताजिया को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे।
*दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई*
अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल दिनांक 08.08.2022 के पूर्वा० से ही अपने-अपने स्थान पर उपलब्ध हो जाने एवं दिनांक 10.08.2022 के अपराह्न तक स्थल पर बने रहेंगे स्थिति सामान्य होने पर ही ये अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यथा यथावत वे प्रतिनियुक्त रहेंगे। जिन पदाधिकारियों की जिला सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है वे अपना योगदान नियंत्रण कक्ष में देंगे एवं प्रखण्ड स्तर के सुरक्षित दण्डाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे ताकि उनका उपयोग विधि-व्यवस्था कार्य के लिये किया जा सके। साथ ही प्रखण्ड अंचल / जिला पदाधिकारियों/ अभियंताओं/ पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वे भी अपने प्रखण्ड अंचल / जिला मुख्यालय में सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपलब्ध रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा प्राप्त की जा सके। उसी प्रकार पुलिस केन्द्र, पुलिस कार्यालय, थाना एवं अन्य प्रतिष्ठान के जिन पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वे भी सुरक्षित के रूप में अपने-अपने स्थान पर बने रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें कर्तव्य पर लगाया जा सके। परिचारी प्रवर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा / नाला अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विधि व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की अवांछित गतिविधि की सूचना तुरंत अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को देंगे। चलन्त दल के लिये वाहनों की व्यवस्था अनुमण्डल पदाधिकारी जामताड़ा सुनिश्चित करेंगे एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय पर अवश्य उपलब्ध हो जायें।
थाना रिजर्व में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल उस थाना क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। साथ ही क्षेत्र में प्रस्थान करते समय आवश्यक सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को द्रुतत्म साधन से देंगे।
*जहाँ शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहाँ पर ससमय सी०आर०पी०सी० की धारा 144 / 107 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाय।* शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु यदि उपद्रवकारी एवं हिंसा पर उतारू जत्था / जमात पर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियंत्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट किए अपने विवेक से काम लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपेक्षित विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट करना है कि साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में विधिसम्मत जायज कदम उठाये जाने पर पूर्ण समर्थन मिलेगा परन्तु लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों को दण्डित भी होना पड़ सकता है। किसी तरह की अवांछित गतिविधि उत्पन्न होने की सूचना तुरंत अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी कृपया अपने स्तर से सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों को जिन्हें सुरक्षित रखा गया है, उन सबों की एक बैठक बुलाकर गैर कानूनी जमात को किस प्रकार से नियंत्रित किया जायेगा, इसके संबंध में भी पूरी जानकारी संबंधित दण्डाधिकारियों / पुलिस पदाधिकारियों को देंगे तथा जिले के साम्प्रदायिक इतिहास को अच्छी तरह से उन्हें समझा देंगे। साथ ही रेड बुकलेट में दिये गये अनुदेशों को भी अच्छी तरह से समझा देंगे।
प्रायः आतंक एवं अफवाह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें दबाने एवं निराकरण के लिये प्रारम्भ से ही तुरंत प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में सभी पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से भा०द०सं० की धारा 153(ए) एवं धारा 505 में हुए संशोधनों की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है, ये धाराएँ गैर जमानतीय है। अतः यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक एवं असमाजिक तत्वों की सूची अद्यतन कर उस पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर उनके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। साथ ही डी0जे0/ लाउडस्पीकर में भड़काउ सी०डी०/ आपत्तिजनक गाने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो, अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।
परिचारी प्रवर, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों / पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों को पुलिस केन्द्र जामताड़ा से आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध करायेंगे।
सभी थाना प्रभारी अपने चलन्त वाहनों में भी विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने-अपने क्षेत्रार्गत उक्त अवसर पर शांति एवं विधि-व्यवस्था पुलिस पदाधिकरी, सशस्त्र बल, साधारण बल, चौकीदार सरदारों की प्रतिनियुक्ति करते हुए स्वयं भी सशस्त्र बल के साथ भ्रमणशील रहकर शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जुलुस गुजरने वाले रास्ते क्लियर हो एवं जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले मस्जिद कब्रिस्तान/मदरसों के पास जुलूस को रुकने नहीं देंगे तथा इसे आगे की ओर यथाशीघ्र बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे एवं जुलुस की पूर्ण विडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाय। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे।असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि ये उक्त अवसर जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं मिहिजाम में एक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को एम्बुलेंस के साथ तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे साथ ही ताजिया के दौरान चलन्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
जिला अन्तर्गत जामताड़ा एवं मिहिजाम के शहरी क्षेत्रों में 02 पुलिस पदाधिकारी के अधीन यातायात पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाय जो ताजिया जुलूस के आवागमन वाले मार्गों पर यातायात पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
विद्युत कार्यपालक अभियंता, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि उक्त अवसर पर ताजिया मार्ग में आने वाले विद्युत तारों की जाँच कर ससमय ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। साथ ही अपने स्तर से वस्तुस्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे तथा किसी भी आपात स्थिति से निबटने हेतु एक कन्ट्रोल रूम अपनी देखरेख में बनायेंगे एवं पूर्ण तैयारी रखेंगे तथा ताजिया जुलुस गुजरने वाले मार्ग में विद्युत आपूर्ति को बंद करना सुनिश्चित करेंगे।
मुहर्रम के अवसर पर जिले के अन्तर्गत सभी शराब की दुकानें नियमानुसार बंद रहेगी। अधीक्षक, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।
प्रभारी पदाधिकारी अग्निशमन सेवा, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि फूल टंकी पानी के साथ एक अग्निशमन वाहन नाला थाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
*वरीय पदाधिकारी को विधि व्यवस्था संधारण का मिला दायित्व*
मुहर्रम के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु निदेशक डीआरडीए, जामताड़ा को नाला, कुण्डहित एवं फतेहपुर प्रखण्ड तथा अपर समाहर्त्ता, जामताड़ा को जामताड़ा, नारायणपुर एवं करमाटाड़ प्रखण्ड के लिए विधि-व्यवस्था के वरीय पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की जाती है। उक्त अवसर पर दोनों पदाधिकारी अपने-अपने प्रखण्डों में आवश्यक विधि-व्यवस्था सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
*जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे है कार्यरत*
वर्तमान में जामताड़ा जिला में 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, जिनका दूरभाष संख्या-06433-222245 है। मुहर्रम के अवसर पर 2-8 अतिरिक्त सशस्त्र बल एवं 2- 8 लाठी बल, 01 सेक्सन टी०जी०, महिला पुलिस, पी०ए० सिस्टम युक्त गश्ती वाहन, 02 विडियोग्राफी तथा अग्निशमन वाहन दिनांक 08.08.2022 से 10.08.2022 तक प्रतिनियुक्त रहेंगे।
*जिला नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को रखा गया रिजर्व*
अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा अपने स्तर से नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में आवश्यकतानुसार दण्डाधिकारी / सहायक एवं अनुसेवक की प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/बल एवं दण्डाधिकारी का यह दायित्व होगा कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में पूरे बल के साथ संबंधित स्थल पर त्वरित गति से पहुँचे, ताकि विधि-व्यवस्था का संधारण त्वरित एवं दृढ़तापूर्वक किया जा सके। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं पुलिस उपाधीक्षक(मु०), जामताड़ा, जिला नियंत्रण कक्ष के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।
अग्निशमन व्यवस्था :- प्रभारी अग्निशाम पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि मुहर्रम पर्व- 2022 के अवसर पर दिनांक 08.08.2022 के प्रातः से ही अग्निशमन का एक गाड़ी जिला नियंत्रण कक्ष, जामताड़ा एवं एक गाड़ी नारायणपुर थाना कैम्पस में भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस निरीक्षक, नगर नारायणपुर / नाला कुण्डहित प्रभाग को निर्देश दिया गया है कि उक्त अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की उपस्थिति / अनुपस्थिति के संबंध में जाँच कर दिनांक 08.08.2022 के पूर्वा० 09.00 बजे तक जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना उपलब्ध करायेंगे तथा स्वयं भी भ्रमणशील रहकर स्थिति पर सतत् निगरानी रखते हुए इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही निर्देश दिया गया है कि उक्त अवसर पर दिनांक 08.08.2022 से 10.08.2022 तक संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति थाना अन्तर्गत विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाएँ रखेंगे। हिन्दू एवं मुस्लिम संगठनों के वैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्ति, जो निष्पक्ष, ईमानदार एवं स्वच्छ चरित्र के हों, जिन्हें संबंधित समाज के लोग आदर व सम्मान देतें हों तथा उनके विचारों को अनुशासनिक तौर पर मानतें हों, का दूरभाष नं० जिला नियंत्रण कक्ष में रहेगा एवं उनसे लगातार सम्पर्क में रहेंगे।
दिनांक 08.08.2022 से 10.08.2022 तक प्रतिदिन संध्या 04.00 पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु०), जामताड़ा द्वारा संयुक्त खैरियत प्रतिवेदन समर्पित की उपरोक्त अवधि में वितंतु सेवा लगातार चालू अवस्था में रहे।
*महत्वपूर्ण दूरभाष की सूची*
उपायुक्त जामताड़ा – 9431130960
06433-222435
पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा – 9431130811
06433-222021
अपर समाहर्ता, जामताड़ा – 9661804262
अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा – 9693741777
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा। 9470591035
पुलिस उपाधीक्षक ( मु०), जामताड़ा – 9470591046
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला – 9523355003