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    Home » मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका अदालत ने की खारिज
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    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका अदालत ने की खारिज

    Devanand SinghBy Devanand SinghJune 18, 2022No Comments2 Mins Read
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    दिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को विशेष सीबीआई की अदालत ने खारिज कर दिया है. ईडी ने 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. अदालत ने नौ जून को जैन की ईडी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी, एजेंसी के एक आवेदन पर, जिसमें उनकी और पांच दिनों की हिरासत की मांग की गई थी. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.

    इससे पहले 7 जून को सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और उनके साथियों के परिसरों में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान संपत्तियां जब्त की गईं. जैन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जांच एजेंसी के पास मामले की जांच के लिए आप नेता के खिलाफ कुछ भी नहीं है. अदालत ने जैन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और जांच एजेंसी को सोमवार तक उनकी हिरासत दे दी.
    गौरतलब है कि 30 मई को जैन की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी और भाजपा शासित केंद्र सरकार के बीच एक नया युद्ध छेड़ दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मामला पूरी तरह से झूठा है. केजरीवाल ने मंत्री की गिरफ्तारी पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी बहुत सख्त और ईमानदार सरकार है. हम कट्टर देशभक्त हैं, सिर काट सकते हैं, लेकिन देश को धोखा नहीं दे सकते. उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है. जैन को इस साल अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4.81 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया था.

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