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    Home » चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव: लागू किया जाए एक उम्मीदवार एक सीट का नियम
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    चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव: लागू किया जाए एक उम्मीदवार एक सीट का नियम

    Devanand SinghBy Devanand SinghJune 13, 2022No Comments3 Mins Read
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    दिल्ली. मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने केंद्र सरकार को लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए 4 तिथियां निर्धारित करने, एग्जिट और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने और एक उम्मीदवार के सिर्फ एक सीट से चुनाव लडऩे का नियम बनाने को लेकर भी प्रस्ताव भेजा है.

    चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि आयोग ने कानून मंत्रालय को 6 अहम प्रस्ताव भेजे हैं. हमने सरकार से अनुरोध किया है कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोडऩे और पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए 4 कट-ऑफ तिथियों के नियम को अधिसूचित किया जाए. दिसंबर 2021 में राज्यसभा ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को ध्वनि मत से पारित किया, था, जिसके बाद आधार के साथ मतदाता पहचान पत्र को लिंक करने का रास्ता साफ हो गया था. विपक्ष ने इस बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट किया था. विपक्षी दलों का आरोप था कि केंद्र सरकार ने बिना पर्याप्त चर्चा के जल्दबाजी में इस विधेयक पारित कर दिया.

    रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी मांगा है और 20,000 रुपये के बजाय 2,000 रुपये से ऊपर के सभी चुनावी चंदे के बारे में जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य करने के लिए फॉर्म 24ए में संशोधन की मांग की है. यह पिछले महीने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ आयोग की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में भी आता है. चुनाव आयोग ने नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए 2100 से अधिक आरयूपीपी के खिलाफ ग्रेडेड एक्शन शुरू करते हुए एक सफाई अभियान की घोषणा की थी.

    वहीं ऐसी पार्टियां जो चुनाव आयोग के सामने योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही हैं, या अपने नाम, कार्यालय, पदाधिकारियों और आधिकारिक पते में किसी भी बदलाव के बारे में आयोग सूचित नहीं किया है, उनका पंजीकरण रद्द किया जा रहा है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए चुनाव आयोग को संघों और निकायों को राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार देती है. हालांकि, ऐसा कोई संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान नहीं है, जो चुनाव आयोग को पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति देता है.

    चुनाव आयोग ने 2016 में प्रस्तावित चुनावी सुधारों की अपनी पुस्तिका में उल्लेख किया था, कई राजनीतिक दल पंजीकृत हो जाते हैं, लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़ते. ऐसी पार्टियां सिर्फ कागजों पर होती हैं. आयकर छूट का लाभ लेने पर नजर रखने के लिए राजनीतिक दल बनाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. यह तर्कसंगत होगा कि जिसके पास राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की शक्ति है, उसी के पास उपयुक्त मामलों में राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का भी अधिकार हो. चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की है, जिसके अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से लेकर उसके संपन्न होने तक ओपिनियन और एग्जिट पोल के प्रसारण पर प्रतिबंध होना चाहिए.

    अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों में से एक को नवीनीकृत करते हुए, चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (7) में संशोधन का अनुरोध किया है. ताकि एक उम्मीदवार कितने सीटों से चुनाव लड़ सकता है, उसकी संख्या को सीमित किया जा सके. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 वर्तमान में 1 व्यक्ति को 2 निर्वाचन क्षेत्रों से आम चुनाव या उप-चुनावों के समूह या द्विवार्षिक चुनाव लडऩे की अनुमति देता है. साल 2004 में भी चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(7) में संशोधन का प्रस्ताव रखा था.

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