मुकेश मित्तल ने हेमन्त सोरेन मुख्यमंत्री को झारखण्ड राज्य में होल्डिंग टैक्स 3 से 5 गुणा बढ़ोतरी होने के संबंध में लिखा पत्र
झारखण्ड सरकार द्वारा पिछले दिनों आयोजित कैबिनेट की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका के क्षेत्रों में आवासीय और व्यवसायिक भवनों का होल्डिंग टैक्स सर्किल रेट के हिसाब से वसूली जायेगी। इस निर्णय से होल्डिंग टैक्स में 3 से 5 गुणा की वृद्धि होगी और इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा जो कि पहले ही महंगाई की मार झेल रही है, उसके लिये कष्टदायक और आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला साबित होगा।
होल्डिंग टैक्स की इस बढ़ोतरी से आवासीय और व्यवसायिक भवनों के टैक्स में काफी बदलाव हुआ है। पहले जहां एक आवासीय मकान का होल्डिंग टैक्स 1000/- रूपये देना पड़ता था, वहीं अब 3 से 5 गुणा बढ़ोतरी के हिसाब से 3000/- रूपये जमा करना होगा और व्यवसायिक भवनों का होल्डिंग टैक्स ब़ढ़ोतरी के पश्चात् लगभग पांच गुणा अधिक जमा करना होगा। इससे झारखण्ड राज्य में महंगाई में और अधिक ईजाफा होने की आशंका है। चूंकि सर्किल रेट में प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती है और इस बढ़ोतरी के कारण होल्डिंग टैक्स में भी प्रतिवर्ष स्वतः बढ़ोतरी हो जायेगी।
आपके नेतृत्व में झारखण्ड की सरकार झारखण्ड के विकास के लिये प्रयत्नशील है और आम जनता और गरीबों के लिये अच्छा कार्य कर रही है। इसलिये कैबिनेट में लिये गये सर्किल रेट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स वसूली के प्रावधान को अविलंब वापस लेने का निर्णय आपकी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए और उसे पुनः वार्षिक किराया दर के हिसाब से ही वूसली की जानी चाहिए।
आशा है आप जनहित में अविलंब उचित निर्णय लेते हुये आमजनता को राहत प्रदान करने की महती कृपा करेंगे। मुकेश मित्तल उपाध्यक्ष – जनसंपर्क एवं कल्याण ने इसकी प्रतिलिपि बन्ना गुप्ता, मा0 मंत्री, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार सरयू राय, मा0 विधायक, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सुखदेव सिंह, भा.प्र.से., मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची विनय कुमार चौबे, भा.प्र.से. सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
श्रीमती विजया जाधव, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर राजकमल अरवा, उपायुक्त, सरायकेला-खरसांवा
अनन्य मित्तल, उपायुक्त, पष्चिम सिंहभूम, चाईबासा को भी प्रेषित किया है.