ईद उल फितर, 2022 के अवसर पर विधि-व्यवस्था को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज स्वर्गियारी (भा.पु.से.) द्वारा संयुक्त आदेश जारी
∆ *ईद का त्योहार शांति एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके,आवश्यक सतर्कता, सक्रियता तथा त्वरित कार्रवाई करने का दिया गया निर्देश*
*∆ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश*
*∆ जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे रहेगा कार्यशील; दूरभाष संख्या 9835676290 पर दी जा सकेगी सूचनाएं*
*∆ ईदगाह एवं मस्जिद तक जाने वाले मार्गों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश*
*∆ सभी थाना प्रभारी को वीडियोग्राफी कराने का निर्देश*
*∆ सभी धार्मिक स्थानों की सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखने तथा अवैध बुचड़खाना/ प्रतिबंधित मांस की बिक्री न हो इसे सुनिश्चित करने का निर्देश।*
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज स्वर्गियारी (भा.पु.से.) द्वारा ईद उल फितर के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया।
जिसमें अंकित किया गया है कि इस वर्ष ईद उल फितर का त्यौहार दिनांक 02/03.05.2022 को मनाये जाने की सूचना है। यद्यपि चाॅंद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिर्वतन संभव है। यह पर्व भाईचारे एवं शांति का पर्व है। इस दिन सुबह ईस्लाम धर्मावलम्बी ईदगाहों तथा शहर के जामा मस्जिदों सहित अन्य छोटे बड़े मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने के लिये इकट्ठा होतें हैं। भीड़ अधिक होने पर मस्जिद के सामने सड़क पर भी नमाज अदायगी एवं ईद मिलन होता है, जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है, अतः विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की गलत हरकतों के कारण साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है।
ईद का त्योहार शांति एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके, इसके लिए निम्नांकित बिंदुओ पर आवश्यक सतर्कता, सक्रियता तथा त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।
पूर्व से विवादग्रस्त धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरती जाय। साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले/ असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सूक्ष्म निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। उन शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाय जो पहले किसी घटना में शामिल रहें हों। असामाजिक तत्वों द्वारा निषिद्ध/ प्रतिबंधित पशु अंग धार्मिक स्थानों में फेंक कर साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए सभी धार्मिक स्थानों की सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखी जाय तथा अवैध बुचड़खाना/ प्रतिबंधित मांस की बिक्री न हो यह सुनिश्चित किया जाय।
छेड़खानी की घटनाओं को रोकने हेतु विशेष चौकसी बरती जाय। जिन जगहों पर सड़क पर नमाज अदा किये जातें हों वहाॅं पर वाहनों के आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा यदि आवश्यक हो तो वाहनों के मार्ग परिवर्तन की कार्रवाई भी की जा सकती है। ईदगाह एवं मस्जिद तक जाने वाले मार्गो पर सतत निगरानी रखी जाय। ईद की नमाज के समय जहाॅं पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो वहाॅं वीडियो रिकार्डिंग प्रतिनियुक्त पेट्रोलिंग दण्डाधिकारी सुनिश्चित करेंगे साथ ही असामाजिक तत्वों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप, लिंकेडिन, फेसबुक, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी किसी विशेष सम्प्रदाय/ धर्म/ जाति की भावनाओं को आहत पहुॅचानें वाली टिप्पणियाॅं करने की कोशिश की जाती है और नफरत फैलातें हैं, अतः इनपर प्रचारित/ प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों पर विशेष निगरानी रखने की भी आवश्यकता है।
अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं थाना प्रभारियों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी (पेट्रोलिंग/स्टेटिक/सुरक्षित) एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल दिनांक 02.05.2022 के प्रातः 06.00 बजे से ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपलब्ध हो जायेंगे एवं दिनांक 03.05.2022 तक अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर बनें रहेंगे तथा स्थिति सामान्य होने पर ही वे अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यथा यथावत वे प्रतिनियुक्त रहेंगे। साथ ही विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
जहाॅं शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहाॅं पर ससमय सी0आर0पी0सी0 की धारा 144/ 107 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की होगी। यदि उपद्रवकारी एवं हिंसा पर उतारू जत्था पर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियत्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट किए अपने विवेक से काम लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु विधिसम्मत् कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
यहाॅं यह स्पष्ट किया गया है कि साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में विधिसम्मत जायज कदम ही उठाएंगे अन्यथा लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी ।
किसी तरह की अवांछित गतिविधि उत्पन्न होने की सूचना तुरंत अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं उपायुक्त एवं पुलिस अधिक्षक को देंगे। चलन्त दल के लिये वाहनों की व्यवस्था अनुमण्डल पदाधिकारी जामताड़ा सुनिश्चित करेंगे एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल के साथ अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय पर अवश्य उपलब्ध हो जायें।
अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी इन प्रतिनियुक्तियों के अतिरिक्त यदि वे आवश्यक समझें तो अपने स्तर से दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति कर इसका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भी अपने-अपने प्रखण्ड में इन प्रतिनियुक्तियों के अतिरिक्त यदि वे आवश्यक समझें तो अपने स्तर से दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर इसका अनुमोदन अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे।
परिचारी प्रवर, जामताड़ा को निर्देश दिया गया कि उपरोक्त प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को पुलिस केन्द्र जामताड़ा से आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बाॅडी प्रोटेक्टर उपलब्ध करायेंगे।
सभी थाना प्रभारी अपने चलन्त वाहनों में भी विडियोग्राफी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त अवसर पर शांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/ बल के अलावे भी आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकरी, सशस्त्र बल, साधारण बल, चौकीदार/ सरदारों एवं टाईगर मोबाईल की प्रतिनियुक्ति करते हुए स्वयं भी सशस्त्र बल के साथ भ्रमण शील रहकर शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ईद के नमाज के समय जहाॅं ज्यादा भीड़ हो वहाॅं पूर्ण विडियो रिकाॅर्डिंग भी किया जाय।
जिन पदाधिकारियों की जिला सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है वे अपना योगदान नियंत्रण कक्ष में देंगे एवं प्रखण्ड स्तर के सुरक्षित दण्डाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग विधि-व्यवस्था कार्य के लिये किया जा सके। साथ ही प्रखण्ड/ अंचल/ जिला मुख्यालय के जिन पदाधिकारियों/ पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वे भी अपने प्रखण्ड/ अंचल/ जिला मुख्यालय में सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपलब्ध रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा प्राप्त की जा सके। उसी प्रकार पुलिस केन्द्र, पुलिस कार्यालय, थाना एवं अन्य प्रतिष्ठान के जिन पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वे भी सुरक्षित के रूप में अपने-अपने स्थान पर बने रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें कर्तव्य पर लगाया जा सके। परिचारी प्रवर/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
थाना रिजर्व में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल उस थाना क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। साथ ही क्षेत्र में प्रस्थान करते समय आवश्यक सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को द्रुतत्तम साधन से देंगे।
अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी कृपया अपने स्तर से सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों को जिन्हें सुरक्षित रखा गया है, उन सबों की एक बैठक बुलाकर गैर कानूनी जमात को किस प्रकार से नियंत्रित किया जायेगा, इसके संबंध में भी पूरी जानकारी संबंधित दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों को देंगे तथा जिले के साम्प्रदायिक इतिहास को अच्छी तरह से उन्हें समझा देंगे।
साथ ही रेड बुकलेट में दिये गये अनुदेशों को भी अच्छी तरह से समझा देंगे। आवश्यकतानुसार द0प्र0स0 की धारा 144 का प्रभावी इस्तेमाल शांति व्यवस्था बनाये रखने में किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को कराई जानी चाहिये। प्रायः आतंक एवं अफवाह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें दबाने एवं निराकरण के लिये प्रारम्भ से ही तुरंत प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में सभी पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से भा0द0सं0 की धारा-153(ए) एवं धारा-505 में हुए संशोधनों की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है, ये धाराएं गैर जमानतीय हैं। अतः यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक एवं असमाजिक तत्वों की सूची अद्यतन कर उस पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर उनके विरूद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई की जाय।
ईद के नमाज के दौरान डी0जे0/ लाउडस्पीकर में भड़काउ सी0डी0/ आपत्तिजनक गानेे न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।
ईद के अवसर पर जिले के अन्तर्गत सभी शराब की दुकानें नियमानुसार बंद रहेंगी। साथ ही अवैध शराब झुग्गी-झोपड़ियों में भी बेची जाती है इस पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है जिसे उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अवसर पर दिनांक 02.05.2022 से 03.05.2022 तक जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं सभी प्रखण्ड मुख्यालय में एक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों/ अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे।
प्रभारी अग्निशमन सेवा, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि फूल टंकी पानी के साथ एक अग्निशमन वाहन नारायणपुर थाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला नियंत्रण कक्ष दिनांक 02.05.2022 से 03.05.2022 तक अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु0), जामताड़ा के नियंत्रण में अनुमंडल कार्यालय, जामताड़ा में एक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिसका दूरभाष संख्या 9835676290 है। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा अपने स्तर से नियंत्रण कक्ष में पदाधिकारी/ सहायक एवं अनुसेवक की प्रतिनियुक्ति करेंगे। परिचारी प्रवर द्वारा भी जिला नियंत्रण कक्ष में आवश्यकता पुलिस पदाधिकारी/ बल (2/8 सशस्त्र बल एवं 2/8 लाठी बल) के साथ एक 407 बस, दंगा निरोधी उपकरण, पी0ए0 सिस्टम युक्त वाहन, अश्रु गैस दस्ता, वाटर कैनन, नन लेथल वेपन्स, बज्रवाहन, विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष में एक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। शांति समिति के सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क/ समन्वय बनाये रखने हेतु सभी शांति समिति के सदस्यों एवं महत्वपूर्ण तथा गणमान्य व्यक्तियों के मोबाईल नं0 जिला नियंत्रण कक्ष में रखेंगे।
पु0नि0 नगर/ नारायणपुर/ कुण्डहित/ नाला प्रभाग को निर्देष दिया जाता है कि उक्त अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुसूची प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की उपस्थिति/ अनुपस्थिति के संबंध में जाॅंच कर दिनांक 02.03.2022 के प्रातः 08.00 बजे तक जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना उपलब्ध करायेंगे तथा स्वयं भी भ्रमणशील रहकर स्थिति पर सतत् निगरानी रखते हुए इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
दिनांक 02.05.2022 से 03.05.2022 तक प्रतिदिन संध्या 04.00 बजे तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु0), जामताड़ा द्वारा संयुक्त खैरियत प्रतिवेदन समर्पित की जायेगी।
उपरोक्त अवधि में वितंतु सेवा लगातार चालू अवस्था में रहे, वितंतु प्रभारी यह सुनिश्चित करायेंगे साथ ही पर्यवेक्षक प्रर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/ दण्डाधिकारी को आवश्यकतानुसार हैण्डहेल्ड सेट उपलब्ध करायेंगे ताकि आवश्यकतानुसार संवाद का प्रेषण हो सके तथा यथासंभव एक दूसरे के इसी माध्यम से संवाद करेंगे।
जिले के महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या
उपायुक्त, जामताड़ा। 9431130960, 06433-222435
पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा। 9431130811, 06433-222021
अपर समाहर्ता, जामताड़ा 9431147005,
अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा। 9693741777, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा। 9470591035,
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला। 9470963390
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा कहीं से भी तनाव एवं अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त होती है तो अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।