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    Home » झारखंड मंत्रालय में 03 फरवरी 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
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    झारखंड मंत्रालय में 03 फरवरी 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

    Devanand SinghBy Devanand SinghFebruary 3, 2021No Comments10 Mins Read
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    झारखंड मंत्रालय में 03 फरवरी 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

    ★ आदिम जनजाति के सदस्य श्री नन्दलाल बिरहोर, पिता-स्वo छोटा सुकर बिरहोर,भूतपर्व अन्न भण्डार, चैकीदार की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता को क्षान्त करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण-सह-अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागान्तर्गत संचालित झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/ झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य योजना मद अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण की सुविधा एवं ऋण में 40% अनुदान या अधिकतम 5 लाख रुपए (पांच लाख रुपए) मात्र का अनुदान के प्रावधान एवं ऋण-सह-अनुदान योजना का नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना परिवर्तित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकार/पारामर्शी के वेतनमान की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (Establishment of Jharkhand policy), 2020 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ★ सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ कोविड-19 (कोरोना वायरस महामारी) के दृष्टिगत् लाॅकडाऊन के दौरान राज्य में प्रवासी मजदूरों के विरूद्ध लाॅकडाऊन प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दर्ज प्राथमिकी/अभियोजन को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी,भाoप्रoसेo (JH-1986) (सेवानिवृत) के नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।

    ★ ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना- NRLM के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश की निकासी हेतु एसoसीoएसoपीo प्रक्षेत्र में रुपए 3275.00 लाख मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम पर घट्नोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ★ पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 में निहित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभागान्तर्गत वर्ग तीन के पदों की नियुक्ति नियमावली गठित करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ मुख्यमंत्री श्रमिक योजना Mukhymantri SHRAMIK (SHahari RozgAr ManjurI for Kamgar Yojna), 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड राज्य अंतर्गत चास, राँची एवं मानगो नगर निकाय के शहरी क्षेत्र में चिन्हित नालों से बहने वाले Sewage की रोकथाम हेतु In situ Remediation/Treatment कार्य के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR-NEERI (नीरी) को मनोनयन के आधार पर DPR तैयार करने एवं इस निमित्त परामर्शी शुल्क के रूप में कुल राशि 153.25 लाख रुपए मात्र का व्यय राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत मद से करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 ग्रामों को मिलाकर गठित गोमिया नगर परिषद् वर्ग-‘ख‘ को विघटित किये जाने के प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ★ ग्रीष्म ऋतु में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या से निदान हेतु राज्य के सभी 4374 ग्राम पंचायतों के कुल 21870 अदद् टोलों में (प्रति पंचायत 05) चापानलों/Drilled Tubewell से आच्छादित करने हेतु अनुमानित प्राक्कलित राशि 18431.00 लाख (एक अरब चैरासी करोड़ इकतीस लाख) रुपए मात्र पर योजना एवं व्यय कीस्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुुख्यमंत्री राज्य वृद्धाअवस्था पेंशन योजना अंतर्गत योग्य व्यक्तियों के शत्-प्रतिशत आच्छादन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताजा गरम पोषाहार तैयार कर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजनान्तर्गत गैस सिलिण्डर एवं कूकिंग स्टोव की आपूर्ति की योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ मुख्यमंत्री के सलाहकार (नागर विमानन), झारखण्ड के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ★ खूँटी जिलान्तर्गत अंचल-खूँटी, मौजा-कदमा, थाना संख्या-84, खाता संख्या-56 के विभिन्न प्लाॅटों में अन्तर्निहित कुल रकबा-13.00 एकड़ कैसरे हिन्द भूमि (जो वर्तमान में बिरसा महाविद्यालय, खूँटी के दखल-कब्जा एवं उपयोग में है) को बिरसा महाविद्यालय, खूँटी के निमित्त राँची विश्वविद्यालय, राँची को निःशुल्क भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ The Commercial Courts, Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Act, 2018 की धारा-6 के प्रावधानों के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 01-01 न्यायालय, जिला न्यायाधीश स्तर के 01-01 न्यायालय गठन करने एवं जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायालय को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोटि के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश/ न्यायादेश के विरूद्ध अपील श्रवण की शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ गढ़वा जिलान्तर्गत नगर उँटारी अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटना में प्रभावित जख्मी व्यक्तियों के सहायतार्थ नेक नागरिकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से Jharkhand Good Samaritan Policy पर स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् भारत सरकार के 05 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने के निमित्त उत्पादित 103 जेनरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किए जाने पर स्वीकृति दी गई।

    ★ सदर अस्पताल, धनबाद के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (IPHS) अनुरूप चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

    ★ जल संसाधन विभाग द्वारा RIDF-XXVI (RIDF-XXVI) के तहत् सोन कनहर वृहद् सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 105779.39 लाख (एक हजार सन्तावन करोड़ उन्नासी लाख उनचालीस हजार रुपए) मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (105779.39 लाख रुपए) का 20% अर्थात 21155.878 लाख रुपए (दो सौ ग्यारह करोड़ पचपन लाख सतासी हजार आठ सौ रुपए) मात्र नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

    ★ श्री आशुतोष कुमार, झारखंड प्रशासनिक सेवा (चतुर्थ ‘सीमित’ बैच, गृह जिला-पाकुड़) तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ पंचम झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र दिनांक 26 फरवरी, 2021 से 23 मार्च, 2021 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत झारखंड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एकीकृत डिजिटल प्रबंधन प्रणाली अधिष्ठापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवाएं प्राप्त करने के लिए कार्य हित में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मार्ट गवर्नेंस का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय रुपए 63,80,000/- (कर अतिरिक्त) को स्वीकृति दी गई।

    ★ रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में नवनिर्मित महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के नाम के स्थान पर अभियंत्रण, महाविद्यालय गोला (रामगढ़) करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (झारखंड सरकार का उपक्रम) में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन देने हेतु शैक्षणिक योग्यता (मैट्रिक) क्षांत करने हेतु घट्नोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ★ जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर पुनर्गठन हेतु झारखंड वित्त सेवा के विभिन्न कोटि के 104 अतिरिक्त पदों के सृजन तथा राज्य कर पदाधिकारी एवं पदचर के क्रमशः 48 एवं 200 पद अर्थात कुल 248 पदों को प्रत्यर्पित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

    ★ “शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत अवस्थित तालाबों, सैरात का सुरक्षित जमा निर्धारण एवं सैरात की बंदोबस्ती हेतु प्रक्रिया” प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

    ★ द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स, 2021 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ‘ख’ अराजपत्रित तथा समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या-5938, दिनांक 14 जुलाई 2016, (संकल्प संख्या-8468, दिनांक 20 नवंबर 2018 द्वारा यथा संशोधित) एवं आदेश संख्या-5939, दिनांक 14 जुलाई 2016 के आहरण की स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ‘ख’ के अराजपत्रित तथा समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्य स्तरीय समूह ‘ख’ के अराजपत्रित तथा समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ के पदों पर नियुक्तियों में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी संकल्प संख्या- 3854, दिनांक 1 जून 2018 (संकल्प संख्या-8468 दिनांक 20 नवंबर 2018 द्वारा यथा संशोधित) के आहरण की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखंड लोकायुक्त कार्यालय अधीनस्थ कर्मी (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य के सभी न्याय मंडलों में सिविल जज (सीनियर डिवीजन-I) के न्यायालय को The Specific Relief Act, 1963 (अमेंडमेंट एक्ट), 2018 की धारा-20(B) के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में पदभिहित (designate) करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखंड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश, 2020 पर स्वीकृति दी गई।

    ★ ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले द्वारा) RIDF-XXVI के तहत 26 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 13799.02 लाख रुपये के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (13799.02 लाख रुपए) का 20% अर्थात रूपए 2759.80 लाख नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

    ★ बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची के विस्तारीकरण के लिए झारखंड सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एमओयू तथा तदनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में 27.34 एकड़ भूमि के स्थाई हस्तांतरण तथा 276.28 एकड़ भूमि के लीज बंदोबस्ती सहित कुल 303.62 एकड़ भूमि हस्तांतरण हेतु स्वीकृति दी गई।

    ★ पथ निर्माण विभाग द्वारा RIDF-XXVI के तहत 11 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 20406.16 लाख रुपए के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (20406.16 लाख रुपए) का 20% अर्थात 4081.23 लाख रुपए मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई।

    ★ रांची शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का कार्य हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 एवं लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के तहत M/s GAIL (India) Limited से मनोनयन के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ 1400 सरकारी भवनों में से शेष 606 सरकारी भवनों में लगभग 7.0 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित करने हेतु जरेडा को वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के उपबंध से उपलब्ध कराए गए राज्यांश की राशि 87 करोड़ व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ मंत्रीपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु बजट उपबंधित राशि 1000 करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति के क्रम में अधिरोपित शर्त “अक्टूबर 2020, से मार्च 2021 तक कलेक्शन बेस्ड सब्सिडी” को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) अंतर्गत कार्य प्रमंडल पाकुड़ के अधीन राज्य संपोषित पथ योजना न्यू अंजना से चांदपुर भाया पृथ्वीनगर विद्यालय सितेशनगर तक पथ निर्माण कार्य का द्वितीय पुनरीक्षण की राशि 6 करोड़ 21 लाख 2 हजार 500 रुपए मात्र के लागत पर स्वीकृति दी गई।

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