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    Home » अक्टूबर से लागू होंगे वाहन सरंक्षा के नये नियम, करना होगा अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन
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    अक्टूबर से लागू होंगे वाहन सरंक्षा के नये नियम, करना होगा अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 14, 2020No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली. केंद्र सरकार वाहन संरक्षा के नए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी. इसके तहत वाहनों में टायर प्रेशर मानिटरिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट, ग्लेजिंग ग्लास, रिवर्स पार्किंग सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य किया जायेगा.

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जुलाई महीने में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम संबंधी मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है. हितधारकों के सुझाव व आपत्ति प्राप्त हो गए हैं और अक्तूबर तक इसके लागू होने की संभावना है. लंबी दूरी के सड़क यात्रियों के लिए यह रक्षा कवच साबित होगा. कार में लगा डिवाइस टायर में हवा के प्रेशर के बढऩे अथवा कम होने पर बीप के साथ ड्राइवर को अलर्ट करेगा.

    गर्मी के मौसम में कार में पर्याप्त कूलिंग बनाए रखने के लिए सेफ्टी ग्लेजिंग ग्लास का प्रावधान किया गया है. यह नियम एक अक्तूबर माह से लागू होगा. इससे कार का सफर अधिक सुरक्षित और आरामदेह होगा. नए नियम में कार में पंचर रिपेयर किट का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में कार में स्टेपनी रखने का झंझट समाप्त होगा. यह नियम भी जल्द ही लागू किया जाएगा.

    वाहनों में रिवर्स पार्किंग डिवाइस लगाने की योजना है. इसमें गाड़ी बैक करते समय किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के होने की सूचना ड्राइवर को डिवाइस के जरिये मिल जाएगी. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में तेज रफ्तार में वाहन के फिसलने-पलटने का खतरा कम हो जाता है. ओवर स्पीड के लिए अलर्ट सिस्टम भी लगाया जा रहा है.

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