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    Home » कोरोनावायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु मास्क एवं सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है
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    कोरोनावायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु मास्क एवं सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है

    Nizam KhanBy Nizam KhanMarch 17, 2020No Comments1 Min Read
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    निजाम खान

    विदित है कि वर्तमान में एक नए प्रकार के वायरस COVID- 19 *”नोवल कोरोना वायरस”* का संक्रमण हुआ है एवं विश्व स्वास्थ संगठन के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। उक्त वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु *”मास्क”* एवं *सैनिटाइजर* को आवश्यक वस्तु के रूप में *”आवश्यक वस्तु अधिनियम”* के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।

    अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) के निर्देशानुसार जामताड़ा जिला में मास्क एवं सैनिटाइजर की उचित मूल्य पर बिक्री एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु श्री प्रधान मांझी, कार्यपालक दंडाधिकारी, जामताड़ा की अध्यक्षता में निम्न रूप से जांच दल का गठन किया गया है:- 1. श्री प्रधान मांझी, अध्यक्ष 2. औषधि निरीक्षक, जामताड़ा सदस्य।

    उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है कि जामताड़ा जिला में अवस्थित सभी मेडिकल दुकानों पर मास्क एवं सैनिटाइजर की उचित मूल्य पर बिक्री एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा इसकी कालाबाजारी करने वाले पर विधिवत कार्रवाई करते हुए उपायुक्त को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

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