उपायुक्त के निर्देश पर नवनियुक्त सहायक आचार्यों के विद्यालय आवंटन हेतु 8 एवं 9 जून को खुलेगी काउंसिलिंग
राष्ट्र संवाद सं
जामताड़ा: उपायुक्त आलोक कुमार एवं उप विकास आयुक्त असीम किसपोट्टा के निर्देश के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के माध्यम से अनुशंसित एवं नियुक्त नवनियुक्त सहायक आचार्यों के विद्यालय आवंटन एवं पदस्थापन के लिए खुली काउंसिलिंग की तिथियां 8 जून और 9 जून निर्धारित कर दी गई हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक विकेश कुणाल प्रजापति ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विस्तृत जानकारी दी है।
जारी सूचना के अनुसार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, रांची के सचिव द्वारा निर्गत पत्रांक-1490 दिनांक 30.07.2025 एवं पत्रांक-1504 दिनांक 31.07.2025 के आलोक में नियुक्त सहायक आचार्यों का जामताड़ा जिले के विभिन्न प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पदस्थापन किया जाना है। इसके लिए उपलब्ध रिक्त विद्यालयों में विद्यालय चयन की प्रक्रिया खुली काउंसिलिंग के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी।
कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक विद्यालय) के लिए चयनित कुल 108 नवनियुक्त सहायक आचार्यों के विद्यालय आवंटन हेतु 08 जून 2026 को खुली काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा 6 से 8 (मध्य विद्यालय) के लिए चयनित कुल 101 सहायक आचार्यों के विद्यालय चयन एवं पदस्थापन हेतु 09 जून 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।
कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय के 58, विज्ञान एवं गणित विषय के 21 तथा भाषा विषय के 22 सफल एवं अनुशंसित सहायक आचार्यों को काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। सभी अभ्यर्थियों का विद्यालय चयन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी मेधा क्रमांक के आधार पर क्रमवार किया जाएगा।
खुली काउंसिलिंग समाहरणालय परिसर स्थित एस.जी.एस.वाई. हॉल, प्रशिक्षण भवन, जामताड़ा में निर्धारित तिथियों को पूर्वाह्न 10:00 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसिलिंग के दौरान उपलब्ध रिक्त विद्यालयों की सूची प्रदर्शित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों को मेधा क्रमांक के अनुसार विद्यालय चयन का अवसर प्रदान किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाएगा।
जिला शिक्षा अधीक्षक विकेश कुणाल प्रजापति ने सभी अनुशंसित पारा एवं गैर-पारा कोटि के सफल अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने सभी आवश्यक शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं अन्य संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सहायक आचार्य निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग में उपस्थित नहीं होता है, तो उपलब्ध शेष रिक्त विद्यालयों में से जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा विद्यालय का चयन कर उनका पदस्थापन कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में बाद में प्रस्तुत किसी भी प्रकार के दावा, अनुरोध अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

