जमीन कारोबारी संजीव सिंह हत्या मामले में बड़ा फैसला झामुमो नेताओं दुबराज नाग और जितेंद्र सिंह को उम्रकैद
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर।वर्ष 2016 में जमीन कारोबारी संजीव सिंह की हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय सदस्य दुबराज नाग और झामुमो नेता जितेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय की एडीजे-5 (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) मंजू कुमारी की अदालत ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इसके अलावा, आर्म्स एक्ट के तहत भी दोनों दोषियों को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। आर्म्स एक्ट के मामले में अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अलग से जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में जमीन कारोबारी संजीव सिंह की हत्या से पूरे जमशेदपुर में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आज इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया।
अदालत के फैसले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं, इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है।

