अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा अनंत कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न निषेधाज्ञा जारी
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन, 2024 की घोषणा दिनांक 15.10.2024 को कर दी गई है। उक्त घोषणा के आलोक में जामताड़ा जिला अन्तर्गत द्वितीय चरण में मतदान दिनांक-20.11.2024 को होना है। जामताड़ा जिला अन्तर्गत निम्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आता है-
1. 08-नाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (पूर्ण क्षेत्र) कुल मतदान केन्द्र संख्या-01 से 336
2. 09-जामताड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (पूर्ण क्षेत्र) कुल मतदान केन्द्र संख्या-01 से 366 (सहायक मतदान केन्द्र 362क के साथ)
3. 14-सारठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (अंशिक क्षेत्र) कुल मतदान केन्द्र संख्या-313 से 376
उपरोक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक-18.11.2024 के अपराह्न 05:00 बजे से चुनावी प्रचार-प्रसार समाप्त हो चुका है। दिनांक 18.11.2024 के 05:00 बजे अपराहन से 20.11.2024 के 05:00 बजे अपराहन की अवधि में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा निदेशित निषेधाज्ञा एवं आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन नहीं किया जाता है तो शांति भंग होने कि प्रबल आशंका है और स्वच्छ, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने में कठिनाई उत्पन्न होगी।
*अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा श्री अनंत कुमार द्वारा उपरोक्त तथ्यों से पूर्णतया संतुष्ट होकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.11.2024 के अपराहन 05:00 बजे से दिनांक 21.11.2024 के अपराह्न 06:00 बजे तक समपूर्ण अनुमण्डल क्षेत्र (जिला जामताड़ा का समपूर्ण क्षेत्र) अन्तर्गत गैरकानूनी सभा पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठक आयोजित करने पर रोक लगाते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया है -*
1. किसी भी व्यक्ति / राजनीतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा/जुलूस/धरना या किसी प्रकार का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित एवं सार्वजनिक बैठक आयोजित करने पर रोक लगया जाता है।
3. लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं किया जायेगा।
4. किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना पोस्टर/पम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होडिंग लगाना एवं तोरण द्वार लागने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of defacement of property act, 1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई कीजायेगी।
5. भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
6. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन / अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख फोटो का प्रयोग नहीं करेगा, जो किसी व्यक्ति/समुदाय धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।
7. कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल या संगठन, उम्मीदवार को सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लैटफॉर्म पर किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी या गैरकानूनी संदेश का प्रसारण नहीं करेगे जिस से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
8. कोई व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
9. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी मतदाताओं को मतदान को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।
10. कोई भी व्यक्ति मतदान पदाधिकारी एवं मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाने, मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
11. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल / संगठन / अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं चलेगे एवं मानव शरीर के लिए घातक अग्नेयास्त्र एवं अन्य हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेगा, परंतु उल्लेखनिय है कि यह ओदश कानून व्यवस्था और चुनाव कर्तव्यों में लगे मजिस्ट्रेट / मतदान कर्मी और पुलिस अधिकारी पर लागू नहीं होगा।
12. राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं/जुलूस कार्यवाहक / अभियान कार्यवाहक आदि की उपस्थिति, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए है और जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है को निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए कयोंकि अभियान समाप्त होने के बाद उनकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के माहौल को कमजोर कर सकती है।
13. मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि में राजनीतिक प्रकृति के थोक (Bulk) एसएमएस प्रसारित करने पर प्रतिबंधित रहेगा।
14. मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्रों पर चुनाव प्रचार-प्रसार को रोकने एवं मतदान के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकृत निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के अलाया किसी भी व्यक्ति को 100 मीटर की परिधि (Polling Station Neighbourhood के रूप में परिभाषित) में सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायर लेस सेट आदि ले जाने या उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
15. किसी भी अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता / प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य नहीं किए जायेगे:
मतदाताओं को अपने नाम या अपने प्रतीक या अपने पार्टी के नाम वाली या अपने या अपने पार्टी को वोट देने के लिए कोई प्रोत्साहन देने वाली पहचान पर्चियां जारी न करें।
किसी भी व्यक्ति के चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप न करें या हस्तक्षेप करने का प्रयास न करें।
ऐसी गतिविधि में शामिल न हो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण अपराध जैसे रिश्वतखोरी/अनुचित प्रभाव/मतदाताजों को डराना/दिखावा करना/मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर प्रचार करना/मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाना ले जाना प्रतिबंधित है।
मतदाताओं को मतदान केन्द्रो तक लाने और ले जाने के लिए वाहन किराए पर न ले और न ही खरीदें।
मतदान केन्द्रो पर कदाचार न करें।
किसी भी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार और किसी भी जाति या समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन सहित किसी भी प्रकार के कृत्य की धमकी न दें।
मतदान के दिन पहचान पर्चियां बांटने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्थान पर या मतदान केंद्रों के आसपास पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
16. कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से लेकर 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी भी मतदान क्षेत्र में सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरणों के माध्यम से जनता के लिए कोई भी चुनाव सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा।
17. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A के तहत, एग्जिट पोल प्रतिबंधित रहेगा
18. मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की अवधि के दौरान यानि दिनांक 18.11.2024 के 05:00 बजे अपराह्न से 20.11.2024 समय 05:00 अपराह्न बजे की अवधि के दौरान मतदान केन्द्र या उसके आसपास सार्वजनिक समा, जुलूस आदि आयोजित न करेंगे। इसक अलावा लोक प्रतिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के संदर्भ में उक्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कोई भी चुनावी मामला प्रकाशित करने पर प्रतिबंधित रहेगा।
19. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 धारा 135C, में निहित प्रावधान के आलोक में मतदान के 48 घंटे के पूर्व से पूरे चुनाव क्षेत्र में किसी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य संस्थान निजी या सार्वजनिक जहाँ किसी स्पिरिटयुक्त, नशीला शराब या समान प्रकृति के अन्य पदार्थ बेचे, या वितरित नहीं किए जाएंगे । उक्त प्रावधान के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा शुष्क दिवस घोषित किये जाने पर इसका अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
यह निषेधाज्ञा निर्वाचन तथा मतदान कार्य में नियुक्त / प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शवयात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालय/महाविद्यालय में जाने वाले छात्री/छात्राओं पर लागू नहीं होगा। बिधित सभी व्यक्त्यिों को तत्काल रूप से नोटिस तामिला कराना संभव नहीं है. इसलिए यह आदेश एक पक्षीय (Ex-Parte) पारित किया गया है।
ओदश का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने सहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।