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    Home » आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में युवक पर प्राथमिकी दर्ज
    Breaking News अपराध झारखंड

    आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में युवक पर प्राथमिकी दर्ज

    Nijam KhanBy Nijam KhanNovember 14, 2019No Comments2 Mins Read
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    *एक वोट जामताड़ा के नाम*
    *आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में युवक पर प्राथमिकी दर्ज*

    *आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के मामला आया सामने*

    विधानसभा निर्वाचन 2019 घोषणा होने के बाद साथ ही दिनांक 01.11.2019 से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है।

    विकास महतो, पिता-श्यामलाल महतो ग्राम-टोडो, थाना-बिन्दापाथड़ जिला-जामताड़ा के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप ( झामुमो नाला विधानसभा) के ग्रुप में मुख्यमंत्री झारखंड के खिलाफ आपत्तिजनक फोटो पोस्ट किया गया था।
    जो कि प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला है।

    इस संबंध में उपायुक्त, जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से) के द्वारा मामला संज्ञान में आने पर संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी को आदर्श आचार संहिता मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
    जिसके आलोक में एफएसडी दंडाधिकारी श्री चंद्र देव मुर्मू के द्वारा बिंदापत्थर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

    ज्ञात हो कि आदर्श आचार संहिता के मानक तय किये गये हैं, किसी राजनीतिक दल एवं उसके प्रतिनिधि द्वारा चुनाव संबंधी किये गये कार्य को माॅनिटर किया जाता है।

    जिले के नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर, किसी भी तरह से अफवाह फैलाने वाले को बख्शा नहीं जायेगी।

    देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं.

    आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं.

    आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फ़ायदा पहुंचता हों. आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं.

    किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होता है.

    कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है.

     

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