Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » स्पीकर बिरला ने बदले नियम: शपथ के समय नारे लगाने या कुछ और बोलने पर लगाई रोक
    Breaking News Headlines राजनीति

    स्पीकर बिरला ने बदले नियम: शपथ के समय नारे लगाने या कुछ और बोलने पर लगाई रोक

    Devanand SinghBy Devanand SinghJuly 4, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

    स्पीकर बिरला ने बदले नियम: शपथ के समय नारे लगाने या कुछ और बोलने पर लगाई रोक
    नई दिल्ली. 18 वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने संसद सदस्यता की शपथ लेने के बाद सदन में ‘जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और सबसे आखिर में ‘जय फिलिस्तीन’ का नारा लगा कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। ओवैसी के अलावा कई अन्य सांसद भी संसद सदस्यता की शपथ लेने से पहले या बाद में सदन में नारे लगाते हुए भी नजर आए। इस पर विवाद बढ़ने के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों के शपथ ग्रहण को लेकर नियम को बदलते हुए इसे और ज्यादा कठोर बना दिया है।

     

     

    नए नियम के मुताबिक, अब भविष्य में शपथ लेने वाले निर्वाचित सांसदों को संविधान के अंतर्गत शपथ के प्रारूप के अनुसार ही शपथ लेना होगा। अब सांसद शपथ लेते समय न तो नारे लगा पाएंगे और न ही अपने शपथ में कोई और शब्द जोड़ पाएंगे।

     

     

    लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों (सत्रहवें संस्करण) के नियम 389 में बदलाव कर दिया गया है। नियम 389 के निर्देश-1 में खंड – 2 के बाद अब एक नया खंड-3 जोड़ा गया है। इसके मुताबिक, एक सदस्य भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार, ही शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। शपथ के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में कोई भी टिप्पणी या किसी भी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleअसम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 11.5 लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर
    Next Article चीन के साथ सीमा विवाद के शेष मुद्दों के हल के लिए दोगुने प्रयास करने पर सहमति बनी : जयशंकर

    Related Posts

    जमशेदपुर में मूसलधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई इलाके जलमग्न

    July 22, 2026

    जमशेदपुर में संयुक्त किसान मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन

    July 22, 2026

    सरायकेला-खरसावां में रंगदारी मांगने का मामला: नक्सली महाराज प्रामाणिक के नाम पर धमकी

    July 22, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    जमशेदपुर में मूसलधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई इलाके जलमग्न

    जमशेदपुर में संयुक्त किसान मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन

    सरायकेला-खरसावां में रंगदारी मांगने का मामला: नक्सली महाराज प्रामाणिक के नाम पर धमकी

    रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन अलर्ट

    सरायकेला में चेन स्नैचिंग: महिला से दिनदहाड़े लूटी सोने की चेन

    कोसी नदी में धक्का देकर नवविवाहिता को मारने की कोशिश, दो ने बचाई जान

    एक ही परिवार के पांच लोग घायल, बच्चे की हालत गंभीर

    ब्रह्मर्षि विकास मंच: समाज का मंच या गुटबाजी का अखाड़ा?

    17 अगस्त को सूर्य मंदिर समिति निकालेगी भव्य सामूहिक जलाभिषेक यात्रा, तैयारियां शुरू

    कथित पेपर लीक: लोकतंत्र में संवाद जरूरी, टकराव नहीं – संसद मानसून सत्र में विपक्ष का धरना

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.