Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » चंदूका हाई टेक प्रकरण मैं लिए गए संज्ञान को झारखंड उच्च न्यायालय ने निरस्त किया
    Breaking News जमशेदपुर झारखंड

    चंदूका हाई टेक प्रकरण मैं लिए गए संज्ञान को झारखंड उच्च न्यायालय ने निरस्त किया

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 15, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

    चंदूका हाई टेक प्रकरण मैं लिए गए संज्ञान को झारखंड उच्च न्यायालय ने निरस्त किया
    जमशेदपुर। झारखण्ड हाई कोर्ट ने मेसर्स चंदूका हाई टेक स्टील प्राइवेट लिमिटेड प्रकरण को खारिज कर दिया है।
    मून सिटी मानगो के अभिषेक कुमार झा ने मैसेज चंदूका हाई टेक, इसके निदेशक अमित गुप्ता एवं निदेशक अंशु गुप्ता के खिलाफ साल 2021 में स्थानीय न्यायालय में एक शिकायत वाद दर्ज कराया।

     

    अभिषेक के अनुसार उनकी पार्टनरशिप फर्म जेआर एंड कंपनी चंदूका हाई टेक्स्ट एंगल और पट्टी मैटेरियल्स का व्यवसाय 2019 से कर रहे हैं। आरोपी अमित गुप्ता एवं अंशु गुप्ता ने दो करोड़ 89 लाख 41हजार 702 रुपए लिए और सामग्री की आपूर्ति नहीं की।
    मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 7 जुलाई 2022 को आईपीसी की धारा 406 और 420 और आपराधिक साजिश की धारा 120 बी के तहत संज्ञान लिया और सम्मन जारी कर दिया।

     

     

    इस आदेश के खिलाफ आरोपी अमित गुप्ता एवं अंशु गुप्ता के वकील सुधीर कुमार पप्पू ने झारखंड हाई कोर्ट की शरण ली।
    झारखंड हाई कोर्ट में अमित गुप्ता एवं अंशु गुप्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता नितिन पंसारी ने रखा एवं अभियुक्त गण के विरुद्ध लिए गए संज्ञान को धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय झारखंड रांची ने निरस्त कर दिया

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleजमशेदपुर लोकसभा से समीर मोहंती के पक्ष में खुल कर उतरी कांग्रेस
    Next Article ‘नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर-चूर कर दिया’: पीएम मोदी

    Related Posts

    बजरंग दल जमशेदपुर महानगर द्वारा जारी किया गया वक़्तव्य

    May 9, 2025

    सेना पीओके छीने, पाक से बलूचिस्तान को अलग करेःसरयू राय

    May 9, 2025

    विधायक पूर्णिमा साहू के प्रयास से दो सौ से अधिक लाभुकों को मिली पेंशन की सौगात, बुजुर्गों के बीच पेंशन प्रमाण पत्र का विधायक पूर्णिमा साहू ने किया वितरण

    May 9, 2025

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    बजरंग दल जमशेदपुर महानगर द्वारा जारी किया गया वक़्तव्य

    सेना पीओके छीने, पाक से बलूचिस्तान को अलग करेःसरयू राय

    विधायक पूर्णिमा साहू के प्रयास से दो सौ से अधिक लाभुकों को मिली पेंशन की सौगात, बुजुर्गों के बीच पेंशन प्रमाण पत्र का विधायक पूर्णिमा साहू ने किया वितरण

    भाजपा जमशेदपुर महानगर ने मनाई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती, कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया नमन

    क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत में मनाया गया स्थापना दिवस

    शूरवीर भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा: धर्मेंद्र सोनकर

    11 मई को जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का चुनाव

    दलाल मोटी रकम लेकर बांट रहे है कुलडीहा में सरकारी जमीन का कागजात

    रामलीला मैदान से साकची बिरसा मुंडा प्रतिमा तक जय हिंद यात्रा

    झारखंड की राजधानी रांची के लिए दिल्ली से देर रात की उड़ान शुरू करने की माँग , भाजपा प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने पीएमओ व नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखा पत्र

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.