Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » मनीष सिसोदिया ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाज़ा
    Headlines राजनीति

    मनीष सिसोदिया ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाज़ा

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 2, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

    मनीष सिसोदिया ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाज़ा

    आबकारी नीति घोटाला से जुड़े सीबीआई व ईडी मामले में जमानत देने से इन्कार करने के निचली अदालत के निर्णय को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया और अदालत ने इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 30 अप्रैल को निचली अदालत ने सियोदिया की याचिका खारिज कर दी थी।

     

     

    अदालत ने सिसोदिया को दिया था झटका
    अदालत ने यह कहते हुए सिसोदिया को राहत देने से इन्कार कर दिया था कि सिसोदिया समेत अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा मामले की सुनवाई में देरी करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। अदालत ने कहा था कि सिसोदिया समेत अन्य आरोपित कई आवेदन दायर कर रहे हैं या मौखिक दलीलें दे रहे हैं। इनमें से कुछ आवेदन तो तुच्छ प्रकृति के हैं।

    विशेष न्यायाधीश  कावेरी बावेजा ने कहा था कि मामले की सुनवाई में देरी नहीं करने व सुनवाई की गति कछुआ गति से चलने के सिसोदिया के तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

     

     

    अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा था कि अगर मुकदमा लंबा खिंचता है और अगले तीन महीनों में कछुआ गति से आगे बढ़ता है तो वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

     

     

    पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर भी मांगी थी जमानत
    अदालत ने पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उन्हें जमानत पर रिहा करने के तर्क को भी ठुकरा दिया। इतना ही नहीं अदालत ने सह-आरोपित बेनाय बाबू के साथ समानता की मांग करने वाली सिसोदिया के तर्क को भी ठुकरा दिया था।

    मालूम हो कि सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से आप नेता न्यायिक हिरासत में हैं।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleइस मदर्स डे अपनी माँ के लिए चुनें ये 5 उपहार
    Next Article दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को उपराज्यपाल ने हटाया

    Related Posts

    डोबो पुल पर युवती ने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश, स्थानीय युवकों की सतर्कता से बची जान

    June 4, 2026

    मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, आईसीयू में भर्ती चार मरीजों की मौत

    June 4, 2026

    झामुमो की बड़ी बैठक: Mandar में SIR और BLA-2 पर खास फोकस

    June 4, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    डोबो पुल पर युवती ने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश, स्थानीय युवकों की सतर्कता से बची जान

    मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, आईसीयू में भर्ती चार मरीजों की मौत

    झामुमो की बड़ी बैठक: Mandar में SIR और BLA-2 पर खास फोकस

    बंगाल में सियासी हलचल: रिताब्रता नेता प्रतिपक्ष, 58 बागी TMC विधायक संग

    मालवीय नगर में आग: होटल त्रासदी में 21 की मौत

    मुख्यमंत्री शिवकुमार विधानसौध की सीढ़ियों पर श्रद्धापूर्वक नतमस्तक

    बिहार में जून से चलेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें: हरित परिवहन को बढ़ावा

    प्रधानमंत्री ने लॉन्च की प्रथम विश्व योगासन खेल चैम्पियनशिप

    पटमदा में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 30 लीटर चुलाई शराब जब्त

    चांदी साफ करने के बहाने महिलाओं को बनाते थे निशाना, छह सदस्यीय ठग गिरोह गिरफ्तार

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.