उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित बैठक की
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि 50 साल से अधिक आयु की महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुषों को पेंशन योजना से लाभान्वित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।इस हेतु 20 फरवरी से 22 फरवरी 2024 तक कैम्प लगाकर सभी पंचायतों से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।निदेश दिया कि सभी कैम्प पर पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की जाय ताकि आवेदनों का ऑनलाइन एंट्री ऑन द स्पॉट किया जा सके।साथ ही सभी आवेदकों को आवेदन जमा करने के उपरांत पावती रशीद निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं ताकि भविष्य में उनके आवेदन की ट्रैकिंग की जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा एवं शहरी क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी एवं पूर्व वार्ड पार्षद आवेदन का सत्यापन करेंगे।प्रखंड के वरीय पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड के पंचायतों का निरीक्षण करेंगे।वैसे लाभुक जिनका बैंक खाता नहीं है वैसे लाभुकों का बैंक खाता खुलवाने का कार्य बीडीओ सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुषों का अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पंचायत स्तर पर लगे कैम्प के माध्यम से की जाय।कहा कि वैसी महिला जिनके पति को किसी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने का बाद पेंशन मिल रहा हो अथवा वैसे पुरुष जिनकी पत्नी को सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने का बाद पेंशन मिल रहा हो वे इस योजना के लाभुक नहीं होंगे।
इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अबुआ आवास योजना के लाभुकों का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करने का निदेश दिया है।