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    Home » फसल राहत योजना लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है
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    फसल राहत योजना लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है

    Nizam KhanBy Nizam KhanOctober 30, 2023No Comments3 Mins Read
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    झारखंड के किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत मिलेंगे चार हजार रुपये:- उपायुक्त*

    झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में या https://jrfry.jharkhand.gov.in पर स्वयं जाकर आवेदन कर सकते हैं*

    फसल राहत योजना लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है

    आज दिनांक 30 नवंबर 2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि भूषण मेहरा (भा.प्र.से.) के अध्यक्षता में SGSY हॉल में झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

    *झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया*

    उपायुक्त द्वारा कार्यशाला में कहा गया की इस साल बारिश में कमी के कारण धान की बुवाई नहीं हो पाने के कारण किसान को बहुत ही नुकसान हुआ है। राज्य के किसानों को हुआ नुकसान की भारपाई करना मुश्किल है। किसानों को राहत पंहुचाने के लिए झारखंड सरकार किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आयी है। इस योजना के तहत आपदा के कारण किसानों को हुए फसल नुकसान के लिए सहायकता राशि प्रदान की जाएगी। ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और रबी फसल की खेती के लिए उनके हाथ में पूंजी मिल सके।

    सरकार राज्य के किसानों को फसल राहत योजना के तहत इस साल 30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3000 रुपया सहायता राशि दी जाएगी तथा 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 4000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी।

    इन दस्तावेज की होगी जरूरत
    फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या https://jrfry.jharkhand.gov.in पर स्वयं जाकर आवेदन करना होगा। फसल राहत *योजना लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है।* ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्वावेजों की आवश्यकता होगी।

    1.आधार कार्ड
    2.मोबाइल नंबर
    3.आधार से लिंक्ड बैंक खाता नंबर
    4.किसान के जमीन की अपडेटेड रसीद
    5.मुखिया/ ग्राम प्रधान/ राजस्व कर्मचारी/ अंचलअधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली
    6.सरकारी जमीन पर खेती के लिए राजस्व विभाग की तरफ से निर्गत पट्टा
    6.घोषणा पत्र (रैयत औऱ बंटाईदार द्वारा)
    7.बंटाईदार किसान द्वारा सहमति पत्र
    8.पंजीकृत किसानों की फसल बुवाई का कुल रकबा

    योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन के तहत रबी औऱ खरीफ फसल के लिए अलग-अलग आवेदन करना होता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का प्रीमियम किसानों को नहीं देना होगा।

    मौके पर अपर समाहर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री चंद्रजीत खलको, सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे।

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