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    Home » दिल्ली हाईकोर्ट से राघव चड्ढा को मिली राहत, फैसला आने तक सरकारी बंगले में रह सकते हैं
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    दिल्ली हाईकोर्ट से राघव चड्ढा को मिली राहत, फैसला आने तक सरकारी बंगले में रह सकते हैं

    Devanand SinghBy Devanand SinghOctober 17, 2023No Comments2 Mins Read
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    दिल्ली हाईकोर्ट से राघव चड्ढा को मिली राहत, फैसला आने तक सरकारी बंगले में रह सकते हैं
    नई दिल्ली :  आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को आज दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने सरकारी बंगले के आवंटन से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा की अपील मंजूर कर ली है. चड्ढा को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत के सामने अपना रिप्रजेंटेशन देना होगा. चड्ढा ने निचली अदालत के 5 अक्टूबर के आदेश को यहां चुनौती दी थी.

     

     

    राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से राज्यसभा सचिवालय को रोकने संबंधी एक अंतरिम आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया था. याचिका पर दो दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित लिया था. इस दौरान हाई कोर्ट ने मौखिक तौर पर राज्यसभा सचिवालय के वकील से कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

     

     

    निचली अदालत ने अपने पांच अक्टूबर के आदेश में कहा था कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें आवंटन रद्द होने के बाद भी राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगला रखने का अधिकार है. राघव चड्ढा की अर्जी के निपटारे तक वह अपने मौजूदा सरकारी बंगले में ही बने रहे सकते है. बेदखली की कार्रवाई पर रोक वाले निचली अदालत के 18 अप्रैल के आदेश को हाई कोर्ट ने रिवाइव किया है. यह राहत उनकी दूसरी अर्जी के निपटारे तक बनी रहेगी.

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