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    Home » NewsClick case: पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ समेत 2 को 7 दिन की रिमांड, UAPA के तहत हो रही कार्रवाई
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    NewsClick case: पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ समेत 2 को 7 दिन की रिमांड, UAPA के तहत हो रही कार्रवाई

    Devanand SinghBy Devanand SinghOctober 4, 2023No Comments2 Mins Read
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    NewsClick case: पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ समेत 2 को 7 दिन की रिमांड, UAPA के तहत हो रही कार्रवाई
    दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को न्यूज वेबसाइट न्यूजक्लिक के फाउंडर और उससे जुडे पत्रकारों के घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली पुलिस ने न्यूज पोर्टल को चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों के एक्शन लिया था। इस दौरान पुलिस ने न्यूज़क्लिक के लेखक उर्मिलेश, परंजॉय गुहा ठाकुरता और एंकर अभिसार शर्मा समेत कई पत्रकारों के मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किए थे। पुलिस ने वेबसाइट के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर भी किया था। बुधवार को गिरफ्तार किए गए दोनों पत्रकारों को सात दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है।

     

    UAPA के तहत मामला दर्ज

    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर न्यूजक्लिक के पत्रकारों पर एक्शन लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस साल 17 अगस्त को UAPA और IPC की कई धाराओं में न्यूजक्लिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने UAPA की धारा-16, 17, 18 और 22C के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही धारा-153A (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 120B (आपराधिक साजिश) भी लगाई गई है।

     

     

    एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जाहिर की चिंता

    पत्रकारों के घरों पर छापेमारी के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता व्यक्त की है। ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ने एक बयान जारी कर कहा, “EGI 3 अक्टूबर की सुबह वरिष्ठ पत्रकारों के घरों पर छापे और उसके बाद उनमें से कई पत्रकारों की हिरासत को लेकर बेहद चिंतित है। हम राज्य से उचित प्रक्रिया का पालन करने का आग्रह करते हैं। प्रेस को डराने-धमकाने के लिए कठोर आपराधिक कानूनों को हथियार न बनाया जाए।”

     

     

    तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर भी रेड

    इसी मामले में मुंबई पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के मुंबई स्थित आवास पर भी छापेमारी की। बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ पर विदेशों से फंडिंग लेकर पीएम मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों में झुठे सबूत गढने का आरोप है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान तीस्ता को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था।

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