Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » जिले में तंबाकू बेचने वालों को नगर निकाय से लेना होगा लाईसेंस।
    Breaking News Headlines अपराध खबरें राज्य से झारखंड शिक्षा साहित्य

    जिले में तंबाकू बेचने वालों को नगर निकाय से लेना होगा लाईसेंस।

    Devanand SinghBy Devanand SinghAugust 21, 2019No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    जिले में तंबाकू बेचने वालों को नगर निकाय से लेना होगा लाईसेंस
    तंबाकू बेचने वालों को तंबाकू निषेद्य से संबंधित पोस्टर लगाना होगा अनिवार्य
    सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेद्य है।धूम्रपान करते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
    स्कूल के 100 गज के दायरे के तंबाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी है

    आज जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की एक बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में समहारणालय सभागार में संपन्न हुई। उपायुक्त ने सभी विभागीय एवं प्रखंड और पंचायत कार्यालयो को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने का निदेश दिया।उन्होंने सभी विभागीय एव प्रखंड कार्यालय प्रमुख को इसे सुनिश्चित कराने निदेश दिया। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को जिले के सभी स्कूलों मंे जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निदेश उपायुकत द्वारा दिया गया।वहीं उपायुक्त ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवई करने का भी निदेश दिया।गौरतलब है कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा)2013 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेद्य है।सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200रू तक जुर्माना तक का प्रावधान है। तंबाकू पदार्थो के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।उक्त नियम के उल्लंघन पर 5 साल तक की कैद व 5 हजार रू0 का जुर्माना का प्रावधान है। 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चांे को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है।उच्च न्यायलय के आदेशानुसार अब जिले में तंबाकू बेचने वालों को नगर निकाय से लेना होगा लाईसेंस।तंबाकू बेचने वालों को तंबाकू निषेद्य से संबंधित पोस्टर लगाना होगा।बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला तंबाकू नियंत्रण समिति की नियमित रूप से बैठक करने का निदेश दिया। उपायुक्त ने जिले में सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू के उत्पाद की बिक्री न हो इसको सुनिश्चित कराने का निदेश संधित पदाधिकारियों को दिया। वहीं जिले में ई सिगरेट पर रोक लगाने हेतु आईटी सेल का सहयोग लेने पर विचार किया गया।आज के बैठक में मुख्य रूप से एडीएम लाॅ एण्ड, सिविल सर्जन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

     

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleसमाधान’ के मंडप में फ़िर पंद्रह बेटियों का होगा भव्य सामूहिक शुभ विवाह
    Next Article शराब की बिक्री को बढ़ाने वाले किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार को किया गया है प्रतिबंधित

    Related Posts

    शहादत दिवस पर याद किए गए निर्मल महतो, संघर्ष और विचारों को किया नमन

    August 8, 2026

    एंटी क्राइम चेकिंग में बाइक चोर गिरफ्तार, निशानदेही पर दूसरी चोरी की बाइक बरामद

    August 8, 2026

    अवैध शराब के ठिकानों पर उत्पाद विभाग का धावा, तीन गिरफ्तार

    August 8, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    अभी-अभी

    शहादत दिवस पर याद किए गए निर्मल महतो, संघर्ष और विचारों को किया नमन

    एंटी क्राइम चेकिंग में बाइक चोर गिरफ्तार, निशानदेही पर दूसरी चोरी की बाइक बरामद

    अवैध शराब के ठिकानों पर उत्पाद विभाग का धावा, तीन गिरफ्तार

    सांसद विद्युत वरण महतो ने चार महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की स्वीकृति के लिए पथ निर्माण विभाग के सचिव को सौंपा ज्ञापन

    हर घर तिरंगा अभियान के तहत माटीगोड़ा स्कूल में गूंजा वंदे मातरम्

    बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे कविगुरु टैगोर – डॉ सारंगी

    27 सौ लॉटरी टिकट के साथ युवक गिरफ्तार

    नशा से बचें और इंटरनेट का उपयोग कैरियर बनाने में करें – कुशवाहा

    रुपए लेने का आरोप लगाने वाले पर मानहानि तथा एस सी एसटी का मुकदमा दायर करेंगे::: मनोज सरदार

    मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर, मतदाताओं से लिए गए फॉर्म-6 व 8

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.