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    Home » अब अपने स्तर से मीडिया से संवाद नहीं करेंगे पुलिस अधिकारी , डीजीपी ने जारी किया आदेश , प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही मीडिया को दे सकेंगे जानकारी
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    अब अपने स्तर से मीडिया से संवाद नहीं करेंगे पुलिस अधिकारी , डीजीपी ने जारी किया आदेश , प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही मीडिया को दे सकेंगे जानकारी

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 20, 2023Updated:September 20, 2023No Comments4 Mins Read
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    अब अपने अस्तर से मीडिया से संवाद नहीं करेंगे पुलिस अधिकारी , डीजीपी ने जारी किया आदेश , प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही मीडिया को दे सकेंगे जानकारी

    झारखंड पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश डीजीपी अजय कुमार सिंह ने जारी किया है इसमें कहा गया है कि आप पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी द्वारा मीडिया से संवाद नहीं किया जाएगा आदेश जारी करने का उद्देश्य बताया गया है कि पुलिस विभाग की नीति है कि उसे समय मीडिया को संबंधित सूचना सही समय पर उपलब्ध कराई जाए जब अनुसंधान की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से बाधित न हो या पुलिस अभियान में बढ़ाना उत्पन्न हो या फिर पुलिस कर रही हूं की सुरक्षा खतरे में ना हो प्रीत या अभियुक्त के कानूनी और मूलभूत अधिकारियों का हनन न हो इससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के लिए डीजीपी या उनके द्वारा प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही पुलिस से संबंधित मीडिया को जानकारी दे सकेंगे प्रत्येक जिला के कार्यालय में एक मीडिया सेल की शाखा होगी जिसके प्रभारी मुख्यालय स्थित एसपी या डीएसपी होंगे जिले में सपा द्वारा या प्रभारी मीडिया से द्वारा संबंधित जानकारी मीडिया को दी जाएगी

     

     

     

     

    मीडिया ब्रीफिंग का स्थान समय और तरीका

    समानता मीडिया ब्रीफिंग का स्थान कार्यालय कक्ष होगा और प्रतिदिन निर्धारित समय शाम के 4:00 से 6:00 बजे के बीच निश्चित होगा जिसकी सूचना यथा समय सभी मीडिया कर्मियों को दी जाएगी

     

    पुलिस से संबंधित मामलों जैसे बड़ी अपराधी किया विधि व्यवस्था की घटना महत्वपूर्ण उद्भेदन गिरफ्तारी , बरामदगी या अन्य उपलब्धि पर स्वयं जिला एसपी द्वारा मीडिया से वार्ता की जाएगी

     

    जिला एसएसपी द्वारा समानता मीडिया सेल शाखा में घटना की स्थिति के अनुसार घटनास्थल थाना अथवा अन्य कार्यालय में प्रेस से संवाद किया जा सकता है

     

    एसपी और प्रभारी मीडिया सेल शाखा द्वारा वर्दी में भी मीडिया के साथ साक्षात्कार किया जाएगा किसी अपराध के दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर केवल इतनी ही सूचना साझा की जाएगी कि जो घटना के तथ्यों को प्रकट करें और आसक्त कर सके कि मामले की गंभीरता से लिया जा रहा है

     

    किसी अपराध के संबंध में गुप्त या तकनीकी सूत्रों को मीडिया के समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा और ना ही अनुसंधान की दिशा या तकनीक का खुलासा किया जाएगा

     

    अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने पर मीडिया को बताया जाएगा किंतु उन्हें मीडिया के सामने  पेश नहीं किया जाएगा | राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित या अन्य प्रकार के मामलों में किसी समय चलाए जा रहे पुलिस आपरेशन की ताजा स्थिति साझा नहीं की जाएगी बल्कि ऑपरेशन पूर्ण होने के बाद अपराधियों एवं बरामद वस्तुओं की तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी

     

     

     

    अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप पत्रों के तथ्यों की जानकारी एवं न्यायिक विचारण के परिणाम की जानकारी मीडिया को दी जाए सकती है किसी बड़े आयोजन या आदमी घटनास्थल पर जा मीडिया कर्मी उपस्थित हो वहां वरीय पुलिस पदाधिकारी या उनके द्वारा निर्देशित पुलिस पदाधिकारी जो कम से कम पुलिस डीएसपी रैंक के राजपत्रित पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा ही मीडिया ब्रीफिंग का कार्य किया जाएगा

     

    पुलिस मुख्यालय के लिए एडीजी और आईजी रैंक के पदाधिकारी को डीजीपी द्वारा पुलिस प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा

     

    पुलिस मुख्यालय के लिए डीजीपी या उनके द्वारा अपराधिकृत पुलिस प्रवक्ता पुलिस से संबंधित जानकारी मीडिया को दे

    प्रत्येक जिला के कार्यालय में एक मीडिया सेल शाखा होगी जिसके प्रभारी मुख्यालय स्थित एसपी या डीएसपी होंगे

    जिले में एसपी द्वारा अथवा प्रभारी मीडिया सेल शाखा द्वारा संबंधित जानकारी मीडिया को दी जा सकेगी

    पुलिस की विभिन्न इकाई सीआईडी ,  रेल , स्पेशल ब्रांच , एससीआर बी बी एसीबी एटीएस से मीडिया को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री पुलिस प्रवक्ता को उपलब्ध कराई जाएगी इन सामग्रियों को पुलिस प्रवक्ता है प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से मीडिया को जानकारी करेंगे पुलिस के विभिन्न इकाई के क्षेत्रीय स्तरीय पदाधिकारी को समाधिस्ता अपने क्षेत्राधिकार की उपलब्धि संबंधी सूचनाओं मीडिया से साझा कर सकेंगे

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