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    Home » सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका, एमपी में इस्तीफा देने वाले एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग खारिज
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    सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका, एमपी में इस्तीफा देने वाले एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग खारिज

    Devanand SinghBy Devanand SinghNovember 5, 2020No Comments1 Min Read
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    दिल्ली. मध्य प्रदेश में इस्तीफा देने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्रेक्चुअस बताकर कांग्रेस की याचिका को खारिज किया है.

    बता दें कि कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने इस्तीफा दे चुके विधायकों को अयोग्य घोषित की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. अपने याचिका में कांग्रेस ने बिना चुनाव लड़े मंत्री बने विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. इस मुद्दे पर विधानसभा में भी कुछ भी फैसला नहीं लिया. वहीं मध्यप्रदेश के 28 विधानसभा सीटों में वोटिंग होने के बाद कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में विधायकों के इस्तीफे के बाद 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग हुई. अब उपचुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आएगा.

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