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    Home » सामाजिक अलगाव के निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं होना चिंता का विषय:उपायुक्त
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    सामाजिक अलगाव के निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं होना चिंता का विषय:उपायुक्त

    Nijam KhanBy Nijam KhanApril 11, 2020No Comments2 Mins Read
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    निजाम खान

    *सामाजिक अलगाव के निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं होना चिंता का विषय:- उपायुक्त, जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)*

    सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के आदेश द्वारा यह प्रति वेदित किया गया है कि भारत में कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके रोकथाम हेतु कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।

    परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जनता कि सेवा भावना से अति उत्साह में कोविड 19 के संक्रमण से बचाव एवं इसकी रोकथाम हेतु सामाजिक अलगाव (सोशल डिस्टेंस) के निर्धारित मापदंड का अनुपालन जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, एनजीओ एवं सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा नहीं किया जा रहा है, विशेषकर सहायता करते समय सामाजिक अलगाव का पालन नहीं होना गंभीर स्थिति उत्पन्न का संकेत दे रहा है।

    *उल्लेखनीय है कि भोजन सामग्री देते समय कतिपय व्यक्तियों द्वारा फोटोग्राफी/सेल्फी लिया जा रहा है, जिस पर तत्काल उपायुक्त, जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।*

    उपायुक्त जामताड़ा द्वारा बताया गया कि वहीं कुछ व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए गए मास्क, ग्लब्स, आदि को बाजार/सड़क, यत्र तत्र फेंका जा रहा है जो की कानूनी रूप से अवैध है। इस संबंध में निर्देश दिया गया कि उपयोग किए हुए मास्क, ग्लब्स आदि को नष्ट कर दिया जाय।

    *उपायुक्त जामताड़ा ने बताया कि झारखंड राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि सामाजिक अलगाव का पालन गंभीरता पूर्वक किया जाए, ताकि कोरोना COVID-19 से संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके।*

    उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा कि उपरोक्त सभी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आईपीसी कि धारा 188 महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2,3 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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