शांति भंग होने की आशंका के बाद कदमा गणेश पूजा मैदान में निषेधाज्ञा लागू
कदमा गणेश पूजा मैदान में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के स्मारक निर्माण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को देखते हुए और शांति भंग होने की आशंका को ध्यान में रखकर एसडीओ धालभूमगढ़ चंदन कुमार ने 23 अगस्त 2020 दिन रविवार से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है| कदमा गणेश पूजा मैदान में धारा 144 अगले आदेश तक लागू रहेगा, उल्लेखनीय है कि 9 मई 2008 को तत्कालीन सांसद और स्वर्गीय सुनील महतो की पत्नी सुमन महतो एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थकों द्वारा कदमा गणेश पूजा मैदान के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर स्वर्गीय सुनील महतो की प्रतिमा बैठाने का प्रयास किया गया था| उस घटनाक्रम की वजह से लोक शांति भंग हुई थी और विधि व्यवस्था संबंधी समस्या भी उत्पन्न हुई थी .इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त बातों में अंतिम आदेश अब तक पारित नहीं किया है| फिलहाल शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए एसडीओ द्वारा गणेश पूजा मैदान के एरिया में निषेधाज्ञा लागू कर दी है .नियमों के मुताबिक गणेश पूजा मैदान में किसी प्रकार का हिंसक जुलूस, धरना प्रदर्शन ,घेराव, रोड जाम, पुतला दहन, वर्जित रहेगा| किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, लाठी डंडा ,तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना निषेध रहेगा. गणेश पूजा मैदान में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस अधिकारी चिकित्सा कर्मी तथा मीडिया कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा .बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना भी वर्जित होगा| कोई भी राजनीतिक दल बिना पूर्व अनुमति के कोई सभा या जुलूस नहीं निकाल सकेगा. उपद्रव अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर एक साथ जमा नहीं होंगे .आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है स्थानीय थाना को भी आदेश के लागू करने के लिए सुनिश्चित करने का आदेश हुआ है!