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    Home » लाॅक डाउन के दरम्यान त्रिकुटी एवं तपोवन पहाड़ जाने की लेनी होगी अनुमतिः उपायुक्त
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    लाॅक डाउन के दरम्यान त्रिकुटी एवं तपोवन पहाड़ जाने की लेनी होगी अनुमतिः उपायुक्त

    Nizam KhanBy Nizam KhanApril 20, 2020No Comments2 Mins Read
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    निजाम खान
    *■ लाॅक डाउन के दरम्यान त्रिकुटी एवं तपोवन पहाड़ जाने की लेनी होगी अनुमतिः उपायुक्त….*
    ==================
    *■ बिना जांच के वन्यप्राणियों को खाद्य सामग्री खिलाना दण्डनीय अपराधः उपायुक्त….*
    =================
    उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय के निर्देशानुसार जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा त्रिकुट एवं तपोवन पहाड़ पर बिना अनुमति के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इन पर्वतों पर अवस्थित बन्दरों, वन्यप्राणियों को कुछ निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री उन्हें खिलाया जा रहा है। ऐसे में उपरोक्त परिस्थिति में सभी संस्थाओं, त्रिकुट एवं तपोवन पहाड़ के निकट स्थित ग्रामीणों को निदेशित किया जाता है कि वे बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये खाद्य सामग्रियों को सक्षम स्तर से जाँच कराये बिना उक्त स्थल पर स्थित बन्दरों, वन्यप्राणियों को कुछ न खिलाया जाए। बिना जाँच के खाद्य सामग्री खिलाये जाने के कारण उक्त स्थलों पर अवस्थित बन्दरों, वन्यप्राणी को किसी प्रकार की हानि होती है तो संबंधित के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।
    *■ वर्तमान समय में पूरे देश में कोविड-19 के तहत् कोरोना वायरस की माहमारी फैली हुई है, ऐसे में वन्यप्राणियों की सुरक्षा को देखते हुए निम्न बातें उल्लेखनीय है…..*
    *1.* कोविड-19 के तहत् पशु-पक्षियों एवं खाद्य वितरकों के माध्यम से एक दूसरे में संक्रमण फैलने की पूर्ण आशंका है, जिससे वहाँ स्थित बन्दरों, वन्यप्राणियों तथा वितरकों में संक्रमण के दौरान हानि पहुँच सकती है।
    *2.* त्रिकुट एवं तपोवन पहाड़ पर स्थित बन्दरों, वन्यप्राणियों को ध्यान में रखते हुए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवत्र्तन विभाग, देवघर वन प्रमंडल, देवघर द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत् वन्यप्राणियों की सुरक्षा की जवाबदेही वन विभाग की है। उन्हें खाद्य सामग्री बिना सक्षम स्तर से जाँच कराये बिना देना उन्हें हानि पहुँचा सकती है एवं यह वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के विभिन्न धाराओं के तहत् दण्डनीय अपराध है।

    *3.* निजी संस्थाओं द्वारा त्रिकुट एवं तपोवन पहाड़ पर अवस्थित बन्दरों, वन्यप्राणियों को खिलाये गये खाद्य सामग्री के द्वारा अगर वहाँ स्थित बन्दरों, वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति, मृत्यु हो जाने के उपरांत इसकी पूर्ण जवाबदेही उक्त संस्थान की होगी तथा इसके लिए उनके उपर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के सुसंगत धाराओं के तहत् उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

    *4.* भारत सरकार के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एवं केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नयी दिल्ली के द्वारा
    वन्यप्राणियों में कोविड-19 के संक्रमण की सूचना देते हुए इस संबंध में Advisory जारी की गयी है।

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