भोपाल. मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने के आदेश जारी कर दिये है. ये आदेश सिर्फ एमपी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 9 से 12 वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए लागू होंगे है. आदेश के तहत छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल जाना कंपलसरी नहीं है. उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है कि वो स्कूल जाएं या नहीं. बाकी क्लासेस और स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. पहले की तरह उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी.
प्रदेश में 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल ही खोले जा रहे हैं. ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आ रही समस्याओं को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने ये फैसला किया है. जिन बच्चों को डाउट्स हैं वो शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं. लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी.
स्कूल खोलने के दौरान प्रबंधन और शिक्षक स्टाफ को कोविड के नियम मानने होंगे. जिसके तहत शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से ही खोलने की छूट रहेगी. लेकिन इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए कोविड 19 की एसओपी का पालन करना होगा. इसके लिए गाइड लाइन जारी की गयी है. स्कूल पहुंचने वाले सभी स्टूडेंट्स के साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों को फेस कवर करना अनिवार्य होगा.
स्कूल में मास्क पहनना जरूरी होगा.क्लास में स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा. एक बेंच के बीच में करीब 6 फीट की दूरी अनिवार्य रहेगी. स्कूल छोड़ते समय और खाली समय में विद्यार्थियों को एक साथ ग्रुप में खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है. कोई भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है तो उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं दी गई है.
इसके अलावा स्कूलों में जगह जगह पर सेनेटाइजर रखना होगा. स्कूल के खुलने से पहले और बंद होने से बाद सभी कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब,लॉकर, पार्किंग, रेलिंग दरवाजों, कुर्सियों, लिफ्ट के बटन, वॉशरूम को सैनिटाइज करना जरूरी होगा. कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थियों और शिक्षकों, कर्मचारियों के स्कूल आने पर पाबंदी रहेगी.