रमजान के दौरान मतदान के समय में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता. यह जानकारी निर्वाचन आयोग ने जारी की है. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को इस संबंध में विचार करने को कहा था. याचिकाकर्ता की मांग थी कि रमजान के दौरान मतदान के समय को सुबह 7 बजे की बजाय तड़के 4:30 या 5 बजे से कर देना चाहिए. चुनाव आयोग ने कहा कि 5वें, छठे और सातवें राउंड के मतदान के समय में बदलाव करना संभव नहीं है.सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात ने याचिका दायर की थी. इसके जरिए चुनाव के शेष चरणों में मतदान का समय सुबह सात बजे के बजाय दो से ढाई घंटे पहले, सुबह 4.30 या 5 बजे से करने का अनुरोध किया गया था. याचिका में कहा गया था कि चुनाव के इन शेष चरणों के दौरान देश के कई हिस्सों में लू चलने की परिस्थितियां मौजूद होंगी और रमजान का महीना भी रहेगा, इसलिए मतदान पहले शुरू कराया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने आयोग से कहा था कि वह इस बारे में आवश्यक आदेश जारी करे. याचिका में कहा गया था कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते मुसलमानों का घरों से बाहर निकलना और वोट देने के लिए कतार में खड़े रहना मुश्किल होगा.
निर्वाचन आयोग की दो टूक- रमजान में मतदान का समय नहीं बदला जायेगा
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