निजाम खान
*कोरोना वायरस को लेकर एहतियातन बायोमैट्रिक उपस्थिति बनाने पर रोक:-उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)*
आज दिनांक 11 मार्च 2020 को उपायुक्त, जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा0प्र0से0) ने सरकार के उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 1833/रांची, दिनांक 11.03.2020 के आलोक मंें सभी सरकारी कर्मियों का झारखंड आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में आॅनलाईन उपस्थिति दर्ज करने की बाध्यता को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। इस अवधि में सभी कर्मियों के द्वारा पूर्व की व्यवस्था के तहत उपस्थिति पंजी में मैंनुअल उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य रहेगा।
ज्ञातव्य हो कि इलेक्ट्राॅनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लिए गये निर्णय के सापेक्ष कोरोना वायरस के प्रकोप के दृष्टिगत एहतियाती उपाय के तहत उक्त नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत बायोमेट्रिक प्रणाली में आॅनलाईन उपस्थिति दर्ज करने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई गई है।
इस संदर्भ में उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रधान को उक्त आदेश का अक्षरशः पालन करने का निदेश दिया है।