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    Home » उल्ल्ंघनकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन चलाएगा सघन अभियान
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    उल्ल्ंघनकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन चलाएगा सघन अभियान

    Nijam KhanBy Nijam KhanApril 11, 2020No Comments3 Mins Read
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    निजाम खान

    *तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर होगी 6 महीने हवालात की सजा*

    *जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को घोषित किया गया तम्बाकू मुक्त क्षेत्र*

    *उल्ल्ंघनकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन चलाएगा सघन अभियान*

    *खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से बढ़ता है कोरोना वायरस फैलने का खतरा*

    कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला ने आज एक आदेश जारी कर तंबाकू अथवा कोई अन्य तम्बाकू उत्पाद खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ता है। अतः जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी।

    उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक सहित एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही सभी सरकारी / गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है।

    विदित हो कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। इससे बचाव के लिए झारखंड सहित पुरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

    उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। *तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने* की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। *भा.द.वि. (IPC) की धारा 268 एवं 269* के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

    झारखंड में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी संस्थान सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मिश्र ने उपायुक्त द्वारा निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम रहेगा।

    श्री मिश्र ने बताया कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में झारखंड में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है, यह आंकड़ा पिछले 7-8 साल में 50.1% से घट कर 38.9% हो गया है। जिसमें चबानेवाले तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 35.4% है

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