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    Home » उड़ीसा सरकार का आदेश, राज्य में नहीं होगा मृत मरीजों का कोविड-19 टेस्ट
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    उड़ीसा सरकार का आदेश, राज्य में नहीं होगा मृत मरीजों का कोविड-19 टेस्ट

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 24, 2020No Comments1 Min Read
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    भुवनेश्वर. उड़ीसा सरकार ने अस्पतालों को मृत मरीजों का कोविड-19 टेस्ट नहीं करने का निर्देश दिया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी बुधवार को दी. निर्देश में अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) प्रदीप्ता महापात्र ने कहा कि मौत के बाद कोविड-19 टेस्ट शव को परिजनों द्वारा ले जाने में देरी के साथ शोक संतप्त परिवार को परेशान करता है.

    राज्य सरकार ने यह निर्णय कई ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद लिया, जहां मरीज की मौत के बाद कोविड-19 रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर रिश्तेदारों को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका गया.

    महापात्र ने अस्पताल अधिकारियों को राज्य-स्तरीय मृत्यु ऑडिट के उद्देश्य से मरीज के मृत्यु के 48 घंटे के भीतर बेड हेड टिकट, जांच रिपोर्ट और कोविड परीक्षण स्थिति की प्रतिलिपि के साथ हेल्थ सर्विसेज के निदेशक को मरीजों की मृत्यु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा. अस्पतालों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे मरीज के संबंधित जांच रिपोर्टो के साथ अस्पताल में प्रवेश के समय संकेतों और लक्षणों के साथ पहले से ग्रसित सभी बीमारियों को रिकॉर्ड करें.

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