Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर झामुमो में खुशी की लहर, लड्डू बांटकर मनाया उत्सव
    Breaking News Headlines चाईबासा जमशेदपुर जामताड़ा झारखंड दुमका धनबाद रांची राजनीति राष्ट्रीय संथाल परगना संथाल परगना सरायकेला-खरसावां हजारीबाग

    शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर झामुमो में खुशी की लहर, लड्डू बांटकर मनाया उत्सव

    Sumi BangabashBy Sumi BangabashJune 24, 2026No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Screenshot
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर झामुमो में खुशी की लहर, लड्डू बांटकर मनाया उत्सव

     राष्ट्र संवाद संवादाता 

    जमशेदपुर। झारखंड राज्य के जनक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन को केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान दिए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसी उपलक्ष्य में जमशेदपुर स्थित झामुमो जनसंपर्क कार्यालय में जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया।

    इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य के गठन और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है।
    उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान झारखंड की जनता की भावनाओं का सम्मान है। साथ ही उन्होंने मांग की कि स्वर्गीय शिबू सोरेन के ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “भारत रत्न” से भी सम्मानित किया जाना चाहिए।

    कार्यक्रम में बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी ने गुरुजी के विचारों और संघर्षों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने भी कहां की है झारखंड की जनता की सम्मान की बात है

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleसरायकेला-चाईबासा में हाथियों का आतंक: ईचागढ़ में महिला घायल, मनोहरपुर में दंतैल के हमले से व्यक्ति की मौत
    Next Article जमशेदपुर औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बार फिर अफरा- तफरी का माहौल बन गया है

    Related Posts

    1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोपियों को कोर्ट से फिर झटका

    June 24, 2026

    1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोपियों को कोर्ट से फिर झटका लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित ठगी मामले में सचिदानंद प्रसाद और सुरेश प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका दूसरी बार खारिज जमशेदपुर, 24 जून 2026। लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े चर्चित मामले में आरोपियों को एक बार फिर न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर ने ए.बी.पी. संख्या 728/26 में आरोपी सचिदानंद प्रसाद एवं सुरेश प्रसाद द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह मामला एनएच डिमना पारडीह रोड, मानगो , जमशेदपुर स्थित एलीट हॉस्पिटल, अब स्पंद हॉस्पिटल के पूर्व के निदेशकों द्वारा शहर के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉ. संतोष कुमार गुप्ता के साथ लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 406 एवं 120 बी के तहत आरोप तय करते हुए उलीडीह थाना द्वारा कोर्ट में चर्जशीट दाखिल किया गया हैं। मामले की सुनवाई 22 जून 2026 को पूरी हुई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके पश्चात 24 जून 2026 को माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों की दूसरी बार दायर अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिन्हा एवं अधिवक्ता श्वेता सिन्हा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता के.एम. सिंह ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय के इस आदेश को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिला है कि प्रस्तुत तथ्यों, आरोपों की गंभीरता एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय ने आरोपियों को इस स्तर पर राहत देना उचित नहीं समझा। प्रकरण की आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर भी इस आदेश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

    June 24, 2026

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने टीएमएच में विधायक पूर्णिमा से की मुलाकात, जाना स्वास्थ्य का हाल

    June 24, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोपियों को कोर्ट से फिर झटका

    1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोपियों को कोर्ट से फिर झटका लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित ठगी मामले में सचिदानंद प्रसाद और सुरेश प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका दूसरी बार खारिज जमशेदपुर, 24 जून 2026। लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े चर्चित मामले में आरोपियों को एक बार फिर न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर ने ए.बी.पी. संख्या 728/26 में आरोपी सचिदानंद प्रसाद एवं सुरेश प्रसाद द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह मामला एनएच डिमना पारडीह रोड, मानगो , जमशेदपुर स्थित एलीट हॉस्पिटल, अब स्पंद हॉस्पिटल के पूर्व के निदेशकों द्वारा शहर के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉ. संतोष कुमार गुप्ता के साथ लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 406 एवं 120 बी के तहत आरोप तय करते हुए उलीडीह थाना द्वारा कोर्ट में चर्जशीट दाखिल किया गया हैं। मामले की सुनवाई 22 जून 2026 को पूरी हुई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके पश्चात 24 जून 2026 को माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों की दूसरी बार दायर अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिन्हा एवं अधिवक्ता श्वेता सिन्हा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता के.एम. सिंह ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय के इस आदेश को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिला है कि प्रस्तुत तथ्यों, आरोपों की गंभीरता एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय ने आरोपियों को इस स्तर पर राहत देना उचित नहीं समझा। प्रकरण की आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर भी इस आदेश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने टीएमएच में विधायक पूर्णिमा से की मुलाकात, जाना स्वास्थ्य का हाल

    गिरिडीह मकतपुर में बिजली संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

    मोहर्रम पर शास्त्री नगर में इंसानियत का पैगाम, 8 हजार लोगों ने ग्रहण किया विशाल लंगर

    मुहर्रम को लेकर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार

    डीसी ऑफिस के पास सड़क हादसे में महिला की मौत, चालक वाहन समेत फरार

    भरत तिवारी मुठभेड़ प्रकरण: उसके गांव पहुंचे प्रशांत किशोर, न्यायिक जांच की निगरानी की मांग

    राम मंदिर से दान गायब मामले में प्राथमिकी के बिना एसआईटी ‘बिना तीर की कमान’ है: अखिलेश

    सब्जी विक्रेता की ईमानदारी: ढाई लाख के सोने के आभूषण लौटाकर पेश की मिसाल

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.