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    Home » उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता और पूर्व विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2.9 साल की सजा
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    उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता और पूर्व विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2.9 साल की सजा

    Devanand SinghBy Devanand SinghNovember 15, 2022No Comments2 Mins Read
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    फतेहपुर. यूपी के फतेहपुर जिले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पोलिंग बूथ में पुलिस कांस्टेबल से मारपीट के आरोपी भाजपा नेता और पूर्व विधायक विक्रम सिंह सहित चार समर्थकों को 2 साल 9 महीने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है.

     

    जानकारी के अनुसार घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव पोलिंग बूथ की है, जहाँ 30 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ में घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार से मारपीट की थी, जिस मामले में पुलिस ने कांस्टेबल के तहरीर पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह, समर्थक कमल किशोर तिवारी, अमित तिवारी, शंकर दयाल उर्फ बच्चा तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था.

     

    इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोटज़् ने बीजेपी के पूवज़् विधायक विक्रम सिंह समेत चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 साल 9 महीने की सज़ा सुनाई है. सज़ा के ऐलान के बाद कोटज़् ने सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया है. सहायक अभियोजन अधिकारी कामेश्वर प्रसाद लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पूवज़् विधायक विक्रम सिंह अपने समथज़्कों के साथ पोलिंग बूथ में घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार से मारपीट की थी.

     

    कांस्टेबल की तहरीर पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत चार लोगों पर आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353, 323, 504, 506 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 131, 134 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था.

     

    मुकदमे की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353 में 2 साल की साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 6 माह और 131-ख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है. सजा के ऐलान के बाद कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है. गौरतलब है कि विक्रम सिंह फतेहपुर के सदर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं.

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