बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ तमिलनाडु एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट को सौंपने का आदेश दिया है। इस संपत्ति में 27 किलो सोना, चांदी, हीरे के आभूषण और 1,562 एकड़ ज़मीन शामिल है। यह फैसला 24 साल बाद जयललिता की संपत्ति को बेंगलुरु से तमिलनाडु वापस लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जयललिता पर मुख्यमंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप था। इस मामले में उनकी करीबी सहयोगी वी.के. सासिकला, सुधाकरन और इलावरसी भी आरोपी थीं। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया था। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, लेकिन फैसले से पहले ही जयललिता का निधन हो गया।
अब कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, जयललिता की संपत्ति को तमिलनाडु सरकार को सौंपने का रास्ता साफ हो गया है।