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    Home » संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन) को लेकर धारा 163 लागू
    Breaking News Headlines झारखंड शिक्षा

    संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन) को लेकर धारा 163 लागू

    News DeskBy News DeskMarch 29, 2025No Comments3 Mins Read
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    • जिले में बनाएं गए हैं 02 परीक्षा केंद्र, केंद्र परिसर के 300 परिधि में निषेधज्ञा होगा लागू
    • अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा ने पत्र किया जारी, 02 से 04 अप्रैल एवं 07 से 09 अप्रैल होगी परीक्षा

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    बोकारो । राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन) सत्र- 02 (Joint Entrance Examination (Main) 2025 Session 2 का आयोजन आगामी दिनांक 02.04.2025 से 04.04.2025 एवं 07.04.2025 से 09.04.2025 तक प्रथम पाली पूर्वा० 09.00 बजे से मध्या० 12.00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अप० 03.00 बजे से अप० 06.00 बजे तक चास अनुमण्डल अन्तर्गत कुल 02 (दो) परीक्षा केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा।

    विधि-व्यवस्था को लेकर व्यापक लोकहित में निरोधात्मक कार्रवाईयों की आवश्यकता सर्वथा नितांत है।

    अतः बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा ने परीक्षा केन्द्र परिसर के 300 मीटर की परिधि के अंतर्गत निम्नांकित कार्यों एवं गतिविधियों को निषिद्ध किया है।

     पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होने, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना इत्यादि ।

     किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार तथा लाठी, डण्डा, भाला, तीर-धनुश, फर्सा, बर्छा इत्यादि में से कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना।

     निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी भी प्रकार का कोई जूलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादी का आयोजन किया जाना।

     परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कार्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना।

    यह आदेश आगामी दिनांक 02.04.2025 के पूर्वाह्न 08:00 बजे से सम्पूर्ण परीक्षा की समाप्ति तक अनवरत प्रभावी रहेगा।

    परीक्षा केन्द्र का नाम निम्न हैः-

    – अल्फा आइसीटी सेंटर, बोकारो एडुकेशन ट्रस्ट कैंप्स, नियर डा. एस राधाकृष्णन बी.एड. कालेज, चिकसिया, चास, बोकारो स्टिल सिटी। (Alpha ICT Centre, Bokaro Education Trust Campus, Near Dr. S. Radhakrishnan B.ED. College, Chiksia, Chas, Bokaro Steel City)

    – आर आर टेक्नोलाजी, प्लाट नं. 2935, नावाडीह, मूर्तिटांड, एनएच 33, चास बोकारो स्टिल सिटी। (RR Technology, Plot No. 2935, Nawadih, Murtitand, NH33, Chas, Bokaro Steel City)

    यह निम्न पर लागू नहीं होगाः-

    परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं दण्डाधिकारियों पर।

    ✷ जिला नियंत्रण कक्षः 8986660333/06542-223705/247891/ डायल 100
    ✷ जिला अग्निशामन केंद्र बोकारो – 8340332843

    ✷ विनोद कुमार सिंह, फायर स्टेशन चास – 8709299809

    ✷ अखिलेश पासवान, फायर स्टेशन तेनुघाट – 6200400918

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