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    Home » बहुचर्चित तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में दोषी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा
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    बहुचर्चित तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में दोषी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा

    Devanand SinghBy Devanand SinghOctober 5, 2023Updated:October 5, 2023No Comments3 Mins Read
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    नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना से जुड़े नौ साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आजीवन कारावास,।
    झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल, रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन आजीवन कारावास एवं उसकी मां कौशल रानी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को सुनाई है। अदालत ने 30 सितंबर को उक्त आरोप में दोषी पाकर तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया था। अदालत ने अभियुक्त रंजीत सिंह कोहली को कब्जे में लेकर एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करने समेत अन्य आरोप में सजा सुनाई है।

     

     

    जबकि मुश्ताक अहमद एवं कौशल रानी को महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के षडयंत्र रचने के जुर्म समेत अन्य में सजा सुनाई है। सीबीआई के वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने सुनवाई के दौरान कठोर से कठोर सजा की मांग की थी। जबकि बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया था। बता दें कि रंजीत कोहली व तारा शाहदेव की कपटपूर्वक शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। घटना को लेकर हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं परिजन सीबीआई की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गए। जहां सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। सीबीआई ने 12 मई 2017 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चली लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया।

     

    कौन किस धारा में दोषी :
    अदालत ने तीनों को अलग-अलग धारा में दोषी पाया है। साथ ही तीनों को 120बी (आपराधिक साजिश करना) सह पठित 376(2)(एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार का षडयंत्र), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 323 (मारपीट करना), 496 (जबरदस्ती विवाह करना या कपटपूर्ण विवाह करना) एवं 506(गाली-गलौज करना) में दोषी करार दिया है। दहेज प्रताड़ना और स्त्री का लज्जा भंग करने के आरोप से बरी किया गया है।

    इस मामले में सीबीआइ की दिल्ली शाखा ने जांच पूरी करते हुए 12 मई 2017 को तारा का तथाकथित पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल रहमान, सास कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद के खिलाफ भादिव की सुसंगत धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की जांच सीबीआइ दिल्ली शाखा की डीएसपी सीमा पहुंजा ने की थी। सीबीआइ के चार्जशीट में कहा गया है कि कोहली, कौशल और अहमद ने शादी के तुरंत बाद तारा को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया। तारा कोहली की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। तारा का आरोप था कि रंजीत ने शादी से पहले अपना धर्म छिपाया था। बाद में उत्पीड़न कर उसका धर्म बदलवाया। अहमद पर तारा के परिवार पर कोहली से शादी का दबाव बनाने का आरोप है। शादी के बाद अहमद ने इस्लामिक पुस्तक लाकर दी।

    हुचर्चित तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में दोषी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा
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