नगरपालिका चुनाव को लेकर मिहिजाम व जामताड़ा में निषेधाज्ञा लागू
राष्ट्र संवाद सं
जामताड़ा: नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर मिहिजाम नगर परिषद् एवं जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी जामताड़ा अनंत कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति सभा, जुलूस, हथियार प्रदर्शन, संपत्ति विरूपण, धार्मिक स्थलों पर प्रचार एवं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
