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    Home » उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी फ़ैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स आहूत बैठक संपन्न
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    उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी फ़ैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स आहूत बैठक संपन्न

    Nijam KhanBy Nijam KhanJune 8, 2023No Comments5 Mins Read
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    उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फ़ैज अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स आहूत बैठक संपन्न

    पांडेश्वर क्षेत्र में ईसीएल के बंद पड़े खदानों में कोयला अवैध खनन के फलस्वरूप बने गड्ढों की भराई की गई स्थलों का सुरक्षा बलों के द्वारा रोस्टर बनाकर लगातार निगरानी करें, ताकि उस स्थलों पर दुबारा खुदाई ना हो -उपायुक्त

    अगर कोयला के अवैध खनन के फलस्वरूप किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी महाप्रबंधक पांडेश्वर क्षेत्र, सर्वश्री, ईसीएल की होगी – उपायुक्त

    राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिले में नदी तल से बालू का उठाव पर दिनांक 10.06.2023 से 15.10.2023 तक पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंध

    आज दिनांक 08.06.2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फ़ैज अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु बैठक आहूत किया गया।

    बैठक में उपायुक्त द्वारा अवैध कोयला खनन के फलस्वरूप बने गड्ढे भरने, लगातार जांच अभियान चलाने, अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने, चेक पोस्ट को क्रियाशील रखने सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

    *अवैध खनन के फलस्वरूप बने गड्ढों की भराई के उपरांत स्थलों की सुरक्षा बलों के द्वारा निगरानी करने का निर्देश*

    बैठक में समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडेश्वर क्षेत्र, सर्वश्री ईसीएल के बंद पड़े खदानों में अवैध कोयला खनन के फलस्वरूप बने गढ्ढों की अविलंब भराई करने का निर्देश दिया इसके अलावा उन्होंने खनन क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखकर अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया। वहीं बताया गया कि नाला थाना अंतर्गत अवैध कोयला खनन के फलस्वरूप बने गड्ढों में 39 गड्ढों की डोजरिंग भराई कार्य पूर्ण की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी गड्ढों का भराई शीघ्र पूर्ण करें। साथ ही कोयला के अवैध खनन स्थलों को जोड़ने वाले संपर्क पथों को काटने का निर्देश दिया एवं भराई कार्य पूर्ण होने तक सीआईएसएफ बल के द्वारा निगरानी रखने तथा लगातार छापेमारी करने का निर्देश दिया।

    उपायुक्त ने कहा कि अगर कोयला के अवैध खनन के फलस्वरूप किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी महाप्रबंधक पांडेश्वर क्षेत्र, सर्वश्री, ईसीएल की होगी।

    वहीं बैठक में उपायुक्त ने बालू, गिट्टी, कोयला खनिज का अवैध परिचालन पर रोक लगाने को लेकर निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर अवैध परिवहन तथा व्यापार होने की संभावना ज्यादा हो उन स्थानों पर अधिक बेरीकेडिंग लगा के जांच करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही इसमें संलिप्त दोषी व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।

    उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन किसी भी हालत में न हो पाए इसके लिए नियमित तौर पर छापामारी करने, खनन क्षेत्रों में गश्त तेज करने हेतु उपायुक्त ने संबंधित को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोग निष्ठापूर्वक कार्य करें एवं अवैध खनन में संलिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करें।

    बैठक में जानकारी दी गई कि जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से 03 बार जांच किया गया, जिसमे अवैध परिवहन करते हुए 7 वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में इस पर कड़ी नजर रखें। इसके अलावा उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक छापेमारी कर अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त वाहनों पर कार्रवाई करें एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

    वहीं बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष दिनांक 7.6.23 तक अवैध खनन, खनिज परिवहन, व्यापार की रोकथाम से संबंधित 16 मामले प्रकाश में आए, जिसमे से 5 मामलों ने 5.21 टन कोयला को जब्त करते हुए संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं बालू खनिज के कुल 8 मामलों में, 5 मामला एवं 13 वाहनों से 3 लाख 15 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूला गया एवं 3 अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा ग्रेवल खनिज के 1, स्टोन चिप्स के 2 मामलों एवं क्वार्ट्ज खनिज के 1 मामलों में कार्रवाई की गई है।

    माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिले में नदी तल से बालू का उठाव वर्ष ऋतु में दिनांक 10.06.2023 से 15.10.2023 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होने के फलस्वरूप बालूघाटों से बालू का उठाव न हो, इस हेतु सतत निगरानी रखने एवं बालू के अवैध परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त वाहनों एवं व्यक्तियों par नियमसंगत कार्रवाई करने ka निर्देश दिया।

    *इनकी रही उपस्थिति*

    पुलिस अधीक्षक श्री मनोज स्वर्गियारी(भा.पु.से.), वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री बनकर अजिंक्य देवीदास (भा०व०से०), उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा, अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय पांडेय, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अजय कुमार तिर्की, जिला खनन पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार,पुलिस उपाधीक्षक श्री जगदीश प्रसाद, महाप्रबंधक ईसीएल पांडेश्वर, एसपी माइंस चितरा प्रतिनिधि, सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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