उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न
समिति द्वारा 01 वादों के पीड़ित वादी/वादिनी को मुआवजा राशि भुगतान की दी गई स्वीकृति
आज दिनांक 07.06.2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत किया गया।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा समिति के समक्ष चार्जशीट समर्पित के उपरांत वादी/वादिनी को प्रथम किस्त का मुआवजा निर्धारण हेतु तत्संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मुआवजे के प्रथम किस्त भुगतान हेतु विचार विमर्श किया गया।
जिसमें एस.सी./एस.टी. जामताड़ा थाना कांड स. 17/2023 के पीड़ित वादिनी को नियमानुसार प्रथम किस्त एक लाख रुपए भुगतान की स्वीकृति, समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिया गया।
साथ ही समिति द्वारा अन्य मामलों पर विचार विमर्श कर उचित करवाई करने हेतु सहमति प्रदान की गई।
इस मौके पुलिस अधीक्षक श्री मनोज स्वर्गियारी(भा.पु.से.), अपर समाहर्ता श्री सुरेंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अजय तिर्की, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रधान मांझी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री आनंद ज्योति मिंज, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री उत्तम कुमार भगत, विधायक प्रतिनिधि श्री परेश यादव, संसद प्रतिनिधि, श्री राजेंद्र शर्मा, श्री शंकर भंडारी, श्री संजय पाहन, श्री कृष्णा पुजहर, श्री कार्तिक कुमार रजक, श्री पंचानन सोरेन, श्री मुन्ना कुमार सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।