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    Home » सिंहभूम चैम्बर ने जीएसटी ग्रिवांस रिड्रेसल काउंसिल की मीटिंग में चीफ कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी को विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा
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    सिंहभूम चैम्बर ने जीएसटी ग्रिवांस रिड्रेसल काउंसिल की मीटिंग में चीफ कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी को विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा

    Nijam KhanBy Nijam KhanSeptember 3, 2024No Comments3 Mins Read
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    सिंहभूम चैम्बर ने जीएसटी ग्रिवांस रिड्रेसल काउंसिल की मीटिंग में चीफ कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी को विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा

    सिंहभूम चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल जीएसटी ग्रिवांस रिड्रेसल कमिटि की रांची में आयोजित बैठक में शामिल होकर जीएसटी से संबंधित विभिन्न सुझावों का ज्ञापन सौंपा। इस बैठक में चीफ सेन्ट्रल जीएसटी आयुक्त बिहार एवं झारखण्ड बलबीर सिंह, जमशेदपुर सेन्ट्रल जीएसटी आयुक्त बी.बी. गुप्ता, स्टेट जीएसटी अपर आयुक्त श्रीमती कंचन लाल एवं विनय सिन्हा ने झारखण्ड राज्य के विभिन्न व्यवसायिक एवं प्रोफेशनल संगठनों के आये प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जीएसटी से संबंधित उनके सुझाव लिये। यह जानकारी उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने दी तथा उन्होंने निम्नलिखित सुझाव कमिटि की बैठक में रखे –

    1) फायनांस एक्ट 2024 में जीएसटी एमनेस्टी सेक्शन 16(4) एवं 73 में दिया गया है उसके बावजूद विभाग द्वारा ऑर्डर पारित किया जा रहा है इसपर आग्रह किया गया कि जबतक अंतिम नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल द्वारा नहीं आ जाता है तबतक ऑर्डर पास नहीं किया जाय और इसे स्थगित रखा जाय।

    2) जीएसटी में निबंधन हेतु जो व्यापारी आवेदन करता है वह पटना सीपीसी में एप्रूवल के लिये जाता है इसमें काफी समय की बर्बादी होती है और व्यापारी परेशान होता है। इसलिये समिति से यह आग्रह किया गया है विभिन्न जीएसटी डिविजनों को इसका प्रभार सौंप दिया जाय। चैम्बर द्वारा एमेंडमंेट आवेदन में विलंब के मामले को भी बैठक में ध्यानाकृष्ट कराया। और जमशेदपुर में इसका एक कार्यालय खोलने का भी आग्रह किया।

    3) अभी स्टेट जीएसटी का पूरे राज्य में पांच जगहों पर अपीलेट ऑथरिटी कोर्ट है लेकिन सेन्ट्रल जीएसटी अपीलेट ऑथरिटी का केवल रांची में ही स्थित है। इससे रांची को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में रहने वाले व्यवसायियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चैम्बर ने सुझाव दिया कि स्टेट जीएसटी की तरह सेन्ट्रल जीएसटी को भी पूरे राज्य में अलग-अलग जगहो पर पर अपीलेट ऑथरिटी होना चाहिए जिसपर 7 फरवरी, 2024 की बैठक में इसपर संज्ञान लिया गया था और सेन्ट्रल जीएसटी काउंसिल को विभाग के द्वारा एक पत्र लिखा गया था और इस बैठक में जब इस बात को उठाया गया तो अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि अगले छह महीने के अंदर जमशेदपुर में अपीलेट कोर्ट की स्थापना कर दी जायेगी।

    4) देर से जीएसटी भुगतान करने पर इंटरेस्ट जो लेवी हो रहा है वह 18 से 20 प्रतिशत है जो बहुत ज्यादा है इसे कम किया जाय।

    इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने अन्य सुझाव भी रखे। सिंहभूम चैम्बर के उपरोक्त सुझावों पर ध्यान देते हुये चीफ कमिश्नर ने आश्वासन दिया जल्द ही बैठक आयोजित कर उपरोक्त मामलों को निष्पादित करने की दिशा में कार्य किया जायेगा।

    उपरोक्त बैठक में सिंहभूम चैम्बर की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान अधिवक्ता राजीव अग्रवाल, सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया के साथ अधिवक्ता राजेश अग्रवाल भी उपस्थित थे। बैठक में झारखण्ड राज्य के विभिन्न व्यापारिक संगठन जैसे फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गिरीडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झारखण्ड कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन, झारखण्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन, चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया, गिरीडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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