झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
राष्ट्र संवाद संवाददाता
दुमका: राज्य अन्तर्गत झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को उक्त योजना का लाभ दिया जाना है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु महिला-
■ झारखण्ड की निवासी हो
■ आवेदिका आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो
■ आवेदिका का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध हो,
■ आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो, परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
■ आवेदिका स्वयं या उनके पति, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्दीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित / स्थायी कर्मी / संविदा कर्मी/मानदेय कर्मी के रुप में नियोजित न हो, अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो
■ आवेदिका EPF धारी नहीं हो।
■ आवेदिका महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो।
■ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल में शिविर लगा कर आवेदन संग्रहण किया जा रहा है
■ आवेदन संग्रहण केन्द्र पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ एक अन्य सरकारी कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया है ।
■ आवेदन संग्रहण केन्द्र पर सरकारी कर्मी/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दिया जाना है जिसमें प्राप्तिकर्त्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाईल संख्या स्पष्टतः अंकित किया जायेगा।
■ आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जायेगा
1. एक पासपोर्ट साईज फोटो
2.आधार कार्ड की छायाप्रति
3.बैंक पासबुक की छायाप्रति
4. राशन कार्ड की छायाप्रति।
5.स्व घोषणा पत्र।