जामताड़ा अनुमण्डल (सम्पूर्ण जिला) अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूल तथा महाविद्यालय के कैम्पस के बाहर 100 गज की परिधि में कोई भी सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा; अनुमंडल दंडाधिकारी जामताड़ा द्वारा निषेधाज्ञा जारी
*निषेधाज्ञा दिनांक 19.06.2024 के पूर्वाह्न 06:00 बजे से अगले 60 दिनों तक लिए रहेगा प्रभावी*_
कोटपा एक्ट (COTPA act) के कण्डिका 6 में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सौ गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकु उत्पाद को नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में इसकी गंभीरता देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थान के कैम्पस के बाहर सौ गज के परिधि में द०प्र०स० की धारा 144 लगाया जाना आवश्यकता प्रतीत होने पर
अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा श्री अनंत कुमार द्वारा संतुष्ट होकर द०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जामताड़ा अनुमण्डल (सम्पूर्ण जिला) अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूल तथा महाविद्यालय के कैम्पस के बाहर 100 गज की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी किया गया है :-
1. कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकु उत्पाद नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा तथा बिक्री की अनुमति नहीं देगा।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 19.06.2024 के पूर्वाह्न 06:00 बजे से अगले 60 दिनों तक लिए प्रभावी रहेगा।