3-गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना दिनांक-04.06.2024 को प्रातः 08:00 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिकटिया, गोड्डा में है निर्धारित; निर्वाची पदाधिकारी 3 गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सह उपायुक्त गोड्डा श्री जिशान कमर ने दी जानकारी
मतगणना केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में कॉलेज कैम्पस (भागलपुर रोड़ पर) के मुख्य गेट से अंदर मतगणना केन्द्र भवन तक केवल पैदल यात्री क्षेत्र (ओनली पेडेस्ट्रियन जोन) किया गया घोषित
मतगणना केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में कॉलेज कैम्पस (भागलपुर रोड़ पर) के आस-पास किसी प्रकार की भीड/मजमा/कैम्प आदि लगाना पूर्णतया रहेगा प्रतिबंधित
आज दिनांक 03.06.2024 को निर्वाची पदाधिकारी 3 गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सह उपायुक्त गोड्डा श्री जिशान कमर द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में 3-गोड्डा संसदीय निर्वाचन से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्ता को सूचित किया गया है कि निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 51 के अनुसार 3-गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना दिनांक-04.06.2024 को प्रातः 08:00 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिकटिया, गोड्डा निर्धारित है।
मतगणना केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में कॉलेज कैम्पस (भागलपुर रोड़ पर) के मुख्य गेट से अंदर मतगणना केन्द्र भवन तक Only Pedestrain Zone (केवल पैदल यात्री क्षेत्र) घोषित किया गया है। इस परिधि के अंदर किसी भी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
मतगणना केन्द्र के अंदर केवल आयोग द्वारा अवलोकन करने वाले प्रेक्षक, निर्वाची पदाधिकारी, ईटीबीपीएस, एनकोर में डाटा अपलोड करने वाले चिन्हित पदाधिकारी को छोड़कर अन्य पदाधिकारियों / प्रतिनियुक्त कर्मियों/अभ्यर्थी / उनके निर्वाचन अभिकर्ता / मतगणना अभिकर्ताओं को मोबाईल फोन/आई. पैड / लैपटॉप ऑडियो या विडियो रिकॉडिंग करने के लिए सक्षम होने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जाने की अनुमति नहीं होगी। गणना अभिकर्ता अपने साथ बाल प्वाइंट पेन एवं नोट पैड गणना परिणाम अंकित करने हेतु ले जा सकेंगे।
निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा आदेश जारी कर मतगणना केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में कॉलेज कैम्पस (भागलपुर रोड़ पर) के आस-पास किसी प्रकार की भीड/मजमा/कैम्प आदि लगाना पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। मतगणना केन्द्र क्षेत्र में आने वाले मुख्य मार्ग में भी वाहन पार्किंग आदि की अनुमति नहीं होगी। इसके उल्लंघन किये जाने पर उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।