जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मतदान दिवस 01 जून के दिन सवैतनिक अवकाश की दी जानकारी,आवश्यक कार्रवाई हेतु अधिकारियों को दिया निदेश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जामताड़ा: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय द्वारा आदेश जारी कर बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135B के तहत् मतदान के दिन कर्मियों को सवैतनिक अवकाश की स्वीकृक्ति प्रदान की गई है।उक्त के आलोक में दिनांक 01.06.2024 को जामताड़ा जिला में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं इस संबंध में श्रम अधीक्षक, जामताड़ा को निदेश दिया गया है कि श्रम विभाग के पदाधिकारियों को धारा 135बी के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु टीम बनाने एवं विडियोग्राफर के साथ प्रतिनियुक्त करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा ने धारा 135B के प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, संबंधित संस्थाओं को धारा 135बी के प्रावधान से अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया, साथ ही उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थाओं/प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर विधिक कार्रवाई करने का निदेश दिया।