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    Home » अनुमंडल दंडाधिकारी‌ द्वारा स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होकर द०प्र०स० की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जामताड़ा अनुमण्डल अन्तर्गत संपूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू हैं
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    अनुमंडल दंडाधिकारी‌ द्वारा स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होकर द०प्र०स० की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जामताड़ा अनुमण्डल अन्तर्गत संपूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू हैं

    Nijam KhanBy Nijam KhanMay 31, 2024No Comments6 Mins Read
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    अनुमंडल दंडाधिकारी‌ द्वारा स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होकर द०प्र०स० की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जामताड़ा अनुमण्डल अन्तर्गत संपूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू हैं

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    जामताड़ा: भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा घोषणा के आलोक में 02-दुमका संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सातवें चरण में दिनांक 01.06.2024 को मतदान की तिथि निर्धारित है तथा मतगणना दिनांक 04.06.2024 को होगी। सम्पूर्ण जामताडा अनुमण्डल और जामताड़ा जिला 02-दुमका (अ०ज०जा०) संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चुनाव आयोग द्वारा की गई इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक बैठकों/जुलूस आयोजित किए जाएंगे। इस बात की प्रबल आशंका है कि आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2024 को लेकर होने बाली सार्वजनिक सभाओं एवं जुलूसों में राजनीतिक दलों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण हथियार एवं बल का प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित / धमकाने एवं भय फैलाने का प्रयास किया जा सकता है, साथ ही खुलेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर तथा धन बल के सहारे असामाजिक तत्वों व कुख्यात अपराधियों का समर्थन प्राप्त कर मतदाताओं को डराने व मताधिकार से वंचित करने का प्रयास भी किया जा सकता है, जिससे शांति भंग हो सकती है। जारी निषेधाज्ञा आदेश में कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि यदि तत्काल निषेधाज्ञा कि कार्रवाई नहीं की गई तो स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराना संभव नहीं हो सकेगा।
    अनुमंडल दंडाधिकारी श्री अनंत कुमार द्वारा स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होकर द०प्र०स० की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जामताड़ा अनुमण्डल (जामताड़ा जिला) अन्तर्गत संपूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू किया गया।किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / प्रत्याशी द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की बैठक/जुलूस/धरना अथवा किसी भी प्रकार का प्रदर्शन सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।लाउडस्पीकरों का उपयोग भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार और स्थानीय कानूनों और अदालती आदेशों, यदि कोई हो, के आधार पर किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे के बीच नहीं किया जायेगा।किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर / पम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होडिंग लगाना एवं तोरण द्वार लागने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उक्त प्रतिबंध का उल्लघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
    किसी भी निजी संपत्ति पर संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति के बिना नारे लिखना, पोस्टर पम्फलेट चिपकाना, किसी विशेष पार्टी के झंडे लगाना और होर्डिंग्स लगाना प्रतिबंधित है।
    भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन / उम्मीदवार किसी भी प्रकार के पोस्टर, पम्फलेट, लाइट फोटो का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति / समुदाय, धर्म/जाति की भावना को ठेस पहुंचे तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।
    कोई भी व्यक्त्ति या राजनीतिक दल या संगठन, उम्मीदवार को सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लैटफॉर्म पर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी या गैरकानूनी संदेश का प्रसारन नहीं करेंगे जिस से चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
    कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन / अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के
    लिए नहीं करेंगे और न ही साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
    कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन / अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों/सभा बैठक हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा।किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धर्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।कोई भी व्यक्ति मतदान पदाधिकारी एवं मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाने. मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल / संगठन / अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का अनुज्ञातिधारी हथियार लेकर नहीं चलेंगे एवं मानव शरीर के लिए घातक आग्नेयास्त्र एवं अन्य हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेगा, परंतु उल्लेखनीय है कि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो परंपरागत रूप से हथियार पहनते हो तथा कानून व्यवस्था और चुनाव कर्तव्यों में लगे मजिस्ट्रेट / मतदान कर्मी और पुलिस अधिकारी पर भी यह लागू नहीं होगा।किसी भी व्यक्ति / राजनीतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार अभियान अवधि समापन के पश्चात् कोई भी चुनाव प्रचार नही होगा। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं / जुलूस कार्यवाहक / अभियान कार्यवाहक आदि की उपस्थिती, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए है और जो इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है को निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभियान समाप्त होने के बाद उनकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के माहौल को कमजोर कर सकती है।मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त। होने वाली 48 घंटे की अवधि में राजनीतिक प्रकृति के थोक (Bulk) एसएमएस प्रसारित करना पर प्रतिबंधित रहेगा।
    मतदान की तिथि पर मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रचार-प्रसार को रोकने एक मतदान के दौरान विधि-व्यवस्थ बनाए रखने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि अधिकृत चुनाव एवं पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को 100 मीटर की परिधि (Polling Station Neighbourhood के रूप में परिभाषित) में सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायर लेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।प्रचार के उद्देश्य से अनुमति प्राप्त वाहनों के अलावा अन्य वाहनों का उपयोग इस निषेधात्मक आदेश के तहत विनियमित किया जाएगा।
    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 135C, में निहित प्रावधान के आलोक में मतदान के 48 घंटे के पूर्व से पूरे चुनाय क्षेत्र में किसी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य संस्थान निजी या सार्वजनिक जहाँ किसी भी स्पिरिटयुक्त, नशीला शराब या समान प्रकृति के अन्य पदार्थ बेचे या वितरित नहीं किए जाएंगे।उक्त हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा के द्वारा शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया जा चुका है।यह निषेधाज्ञा निर्वाचन तथा मतदान कार्य में नियुक्त / प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार शवयात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालय / महाविद्यालय में जाने वाले छात्रों/छात्राओं एवं वर्तमान में चल रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा।
    आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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