अनुमंडल दंडाधकारी जामताड़ा अनंत कुमार द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के निमित्त विधि व्यवस्था संधारण हेतु तत्काल प्रभाव से मतदान कार्य समाप्ति तक दंड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत विभिन्न निषेधाज्ञा आदेश जारी
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 की घोषणा के अनुसार दिनांक 01.06.2024 को 02-दुमका (अ०ज०जा०) संसदीय क्षेत्र अंतर्गत मतदान होना है। सम्पूर्ण जामताड़ा अनुमंडल एवं जामताड़ा जिला 02-दुमका (अ०ज०जा०) संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आता है। चुनाव आयोग के द्वारा किये गए इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा। इस बात की प्रबल आशंका है कि आसन्न लोकसभा आम चुनाव को लेकर जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक दलों के बीच आपसी प्रतिद्वदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने, धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित, असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के कारण शांति भंग हो सकती है। साथ ही अपने शक्ति का खुलेआम प्रदर्शन कर तथा धन बल के सहते असामाजिक तत्वों एवं कुविख्यात अपराध कर्मियों का सहयोग प्राप्त कर मतदाताओं को डरा धमका कर उन्हें मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किए जाने की आशंका को देखते हुए भयमुक्त वातारण में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने हेतु विधि व्यवस्था के उचित संधारण हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा श्री अनंत कुमार के द्वारा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण जामताड़ा अनुमण्डल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
*जारी निषेधाज्ञा के अनुसार*
▪️किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा/जुलूस/धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का धारदार (अस्त्र एवं शत्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
▪️लाउडस्पीकरों का उपयोग चुनाव आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार और स्थानीय कानूनों और अदालती आदेशों, यदि कोई हो, के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे को बीच उपयोग नहीं किया जायेगा।
▪️किसी सार्वजनिक / सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर / पम्फलेट चिपकरना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त प्रतिबंध का उल्लघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
▪️किसी भी व्यक्तिगत सम्पति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया गया है।
▪️भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
▪️कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलोक, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा, जो किसी व्यक्ति / समुदाय धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है।
▪️कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार/अभ्यर्थी ऐसे किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ऐसी किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरुद्ध संदेश का प्रयोग, व्हाट्सऐप / फेसबुक/ ट्विटर/इंस्टाग्राम अथवा सोशल मिडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे। जिससे किसी भी व्यक्तिगत / मानसिक / धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उक्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
◼️कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भटकाने का कार्य नहीं करेंगे।
▪️कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार/अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।
▪️सरकारी स्वामित्व बाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।
▪️किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के वीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।
▪️प्रदुषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा प्लास्टिक/पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैलर का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
▪️कोई भी व्यक्ति मतदान पदाधिकारी एवं मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाने, मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
▪️कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार/ अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाइसेंस्ड हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा, परंतु उल्लेखनीय है कि यह आदेश परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे दंडाधिकारियों/ निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
▪️किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।
▪️यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस/ शादि/बारात पार्टी/शवयात्रा/हाट बाजार/अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने काले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।