उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में झारखंड राज्य अंतर्गत निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित जांच समिति की आहूत बैठक संपन्न
इस अधिनियम को आगामी 3 वर्षों में जिला अंतर्गत पूर्ण रूप से लागू करने तथा अवस्थित संस्थानों में मौजूद रिक्तियों को प्राप्त करते हुए संस्थानों को पंजीकृत करवाया जाने हेतु दिया गया दिशा निर्देश
समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री फैज अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में झारखंड राज्य अंतर्गत निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित जांच समिति की बैठक आहूत की गई।
बैठक में उपायुक्त ने नियमावली की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड राज्य अंतर्गत निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा और यह अधिनियम वैसे दुकानों, प्रतिष्ठानों, खदानों, उपक्रमों, उद्योगों, कंपनियों, सोसायटियों, न्यासों, सीमित दायित्व भागीदारी फर्मों, भागीदारी फर्म तथा 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था पर लागू होगा। वहीं इस अधिनियम अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, परंतु केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में बाह्य स्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर अधिनियम प्रभावी रहेगा।
इसके अलावा अधिनियम की धारा-3 के तहत प्रत्येक नियोक्ता संलग्न पोर्टल http://jharniyojan.jharkhand.gov.in पर अधिकारिक राजपत्र में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 की अधिसूचना के 15 दिनों के अंदर स्वयं को निबंधित करवाएगा, अन्यथा उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
वहीं बैठक उपरांत उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि झारखंड राज्य में निजी क्षेत्रों के संस्थानों प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु नियोजन अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त निर्देश के आलोक में उक्त अधिनियम को जिला अंतर्गत आगामी 3 सालों में पूर्ण रूप से लागू तथा अवस्थित संस्थानों में मौजूद रिक्तियों को प्राप्त करते हुए संस्थानों को पंजीकृत करवाया जाना है।
उपायुक्त द्वारा बताया गया कि प्रत्येक नियोक्ता ₹40,000/- से आधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पद, जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हैं एवं उसके उपरांत उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाएगा तथा इस अधिनियम के उल्लंघन की दशा में ₹50,000/- से ₹2,00,000/- तक का दंड अधिरोपित भी करने का प्रावधान किया गया है। वहीं बैठक में इसके अलावा उक्त नियमावली से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
*इनकी रही उपस्थिति*
इस मौके पर माननीय विधायक प्रतिनिधि, नाला श्री परेश यादव, जिला नियोजन पदाधिकारी श्री विनोद कुमार, श्रम अधीक्षक, जामताड़ा, सभी अंचलाधिकारी, एमजीएनएफ श्री शुभंकर, कंप्यूटर ऑपरेटर श्री संजय कुमार सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।